ETV Bharat / state

हत्या के दोषियों को जुर्माने के साथ आजीवन कारावास - बुलंदशहर में हत्या का आरोपी

बुलंदशहर में हत्या के मामले में चार साल बाद एडीजे कोर्ट ने ने आरोपियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

etv bharat
एडीजे कोर्ट
author img

By

Published : Sep 17, 2022, 10:41 PM IST

बुलंदशहर: बुलंदशहर की एडीजे कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों ने मिलकर एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को जला दिया था. कोर्ट ने यह फैसला घटना के चार साल बाद सुनाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव वर्मा व राकेश वर्मा ने बताया कि घटना 21 जनवरी 2018 की है. डिबाई कोतवाली में कश्मीरी देवी पत्नी जागन सिंह ने 20 मार्च 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी पुत्रवधु दुलारी देवी पत्नी भवेंद्र उर्फ बुद्धा का जीतन पुत्र राम सिंह निवासी गांव हरिद्वारपुर थाना अनूपशहर से अवैध संबंध थे. दुलारी का पति भवेंद्र उर्फ बुद्धा इसका विरोध करता था.

जीतन ने भवेंद्र उर्फ बुद्धा को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त धर्मेंद्र उर्फ ठाकुर पुत्र तेजपाल सिंह, निवासी गांव- फैजपुरा, थाना, अनूपशहर को साथ लेकर शराब पीने के बहाने से जंगल में बुलाया. शराब पिलाने के बाद दोनों आरोपियों ने भवेंद्र उर्फ बुद्धा को फैजपुरा के जंगल में ले गए. वहां ले जाकर लकड़ी के डंडे से गर्दन दवा कर भवेंद्र उर्फ बुद्धा की हत्या कर दी और शव को उक्त स्थान पर जला दिया.

पढ़ेंः दुष्कर्म के आरोपी मौलवी ने पीड़िता से किया निकाह, कोर्ट में बयानों से मुकरी पीड़िता

डिबाई पुलिस ने जीतम और धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर हत्या को स्वीकार करते हुए घटना के बारे में पुलिस को बताया। मामला अनूपशहर कोर्ट में चलता रहा. एडीजे ज्ञान प्रकाश तिवारी ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जीतम और धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार का अर्थदंड की सजा सुना कर जेल भेज दिया.

पढ़ेंः लेवाना सुइट्स होटल अग्निकांड का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, एलडीए से मांगा विस्तृत ब्यौरा

बुलंदशहर: बुलंदशहर की एडीजे कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों ने मिलकर एक युवक की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद शव को जला दिया था. कोर्ट ने यह फैसला घटना के चार साल बाद सुनाया है.

जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव वर्मा व राकेश वर्मा ने बताया कि घटना 21 जनवरी 2018 की है. डिबाई कोतवाली में कश्मीरी देवी पत्नी जागन सिंह ने 20 मार्च 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी पुत्रवधु दुलारी देवी पत्नी भवेंद्र उर्फ बुद्धा का जीतन पुत्र राम सिंह निवासी गांव हरिद्वारपुर थाना अनूपशहर से अवैध संबंध थे. दुलारी का पति भवेंद्र उर्फ बुद्धा इसका विरोध करता था.

जीतन ने भवेंद्र उर्फ बुद्धा को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्त धर्मेंद्र उर्फ ठाकुर पुत्र तेजपाल सिंह, निवासी गांव- फैजपुरा, थाना, अनूपशहर को साथ लेकर शराब पीने के बहाने से जंगल में बुलाया. शराब पिलाने के बाद दोनों आरोपियों ने भवेंद्र उर्फ बुद्धा को फैजपुरा के जंगल में ले गए. वहां ले जाकर लकड़ी के डंडे से गर्दन दवा कर भवेंद्र उर्फ बुद्धा की हत्या कर दी और शव को उक्त स्थान पर जला दिया.

पढ़ेंः दुष्कर्म के आरोपी मौलवी ने पीड़िता से किया निकाह, कोर्ट में बयानों से मुकरी पीड़िता

डिबाई पुलिस ने जीतम और धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर हत्या को स्वीकार करते हुए घटना के बारे में पुलिस को बताया। मामला अनूपशहर कोर्ट में चलता रहा. एडीजे ज्ञान प्रकाश तिवारी ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जीतम और धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व पांच हजार का अर्थदंड की सजा सुना कर जेल भेज दिया.

पढ़ेंः लेवाना सुइट्स होटल अग्निकांड का हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, एलडीए से मांगा विस्तृत ब्यौरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.