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दिव्यांग उपकरण घोटाला: फर्जीवाड़े में फंसीं सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस की बढ़ीं मुश्किलें

दिव्यांगों को उपकरण वितरण करने संबंधी फर्जीवाड़े के आरोप में फंसीं पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुइस खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. बुलन्दशहर की विशेषाधिकार कोर्ट ने लुईस खुर्शीद की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

बुलन्दशहर विशेषाधिकार कोर्ट
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Published : Oct 7, 2019, 3:26 PM IST

Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST

बुलंदशहर : जनपद की विशेषाधिकार कोर्ट ने विकलांगों को उपकरण बांटने में लाखों रूपये का घोटाला करने की आरोपी लुईस खुर्शीद व एक अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. घोटाला सलमान खुर्शीद के पिता डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट (एनजीओ) के माध्यम से किये जाने का आरोप है.

मामले की जानकारी देते सरकारी वकील..

जानिए क्या है मामला -

  • प्रदेश सरकार से डॉ. जाकिर अली मेमोरियल ट्रस्ट को 71 लाख रुपये के उपकरण दिव्यांगों को बांटने के लिए दिए गए थे.
  • मुरादाबाद में भी संस्था को कैंप लगाकर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल आदि बांटने के लिए ढाई लाख रुपये मिले थे.
  • आरोप है कि संस्था ने यह उपकरण नहीं बांटकर सरकारी रकम हड़प ली.
  • इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई पर पूरा मामला 2017 के बाद सामने आया.
  • इस मामले में लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी ने बुलंदशहर विशेषाधिकार कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी.
  • कोर्ट में लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

इसे भी पढ़ें - बदायूं: सरकारी गोशाला में 22 गोवंशों की मौत, मौके पर पहुंचा प्रशासन

जिला विकलांग कल्याण अधिकारी व चिकित्साधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों का घोटाला किया गया था. उस मामले में आज कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है.
- राहुल उपाध्याय, सरकारी वकील

बुलंदशहर : जनपद की विशेषाधिकार कोर्ट ने विकलांगों को उपकरण बांटने में लाखों रूपये का घोटाला करने की आरोपी लुईस खुर्शीद व एक अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. घोटाला सलमान खुर्शीद के पिता डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट (एनजीओ) के माध्यम से किये जाने का आरोप है.

मामले की जानकारी देते सरकारी वकील..

जानिए क्या है मामला -

  • प्रदेश सरकार से डॉ. जाकिर अली मेमोरियल ट्रस्ट को 71 लाख रुपये के उपकरण दिव्यांगों को बांटने के लिए दिए गए थे.
  • मुरादाबाद में भी संस्था को कैंप लगाकर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल आदि बांटने के लिए ढाई लाख रुपये मिले थे.
  • आरोप है कि संस्था ने यह उपकरण नहीं बांटकर सरकारी रकम हड़प ली.
  • इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई पर पूरा मामला 2017 के बाद सामने आया.
  • इस मामले में लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी ने बुलंदशहर विशेषाधिकार कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी.
  • कोर्ट में लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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जिला विकलांग कल्याण अधिकारी व चिकित्साधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों का घोटाला किया गया था. उस मामले में आज कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है.
- राहुल उपाध्याय, सरकारी वकील

Intro:पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की विकलांगों को ट्राई साइकिल बांटने के घोटाले के आरोप के मामले में , बुलन्दशहर की विशेषाधिकार कोर्ट ने विकलांगों को उपकरण बांटने में लाखों का घोटाला करने की आरोपी लुईस खुर्शीद व एक अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। घोटाला सलमान खुर्शीद के पिता डा. जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट (एनजीओ) के माध्यम से किया गया था।अब सलमान खुर्शीद की पत्नी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।Body:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं,काबिलेगौर है कि डा. जाकिर हुसैन मैमोरियल ट्रस्ट विकलांग कल्याण उत्तरप्रदेश नाम के एनजीओं के माध्यम से बुलन्दशहर में वर्ष 2010 में कैम्प लगाकर सैकडों विकलांगों को ट्राई साइकल आदि विकलांग उपकरण बांटने का घोटाला किया गया। दस्तावेजों में विकलांगों को उपकरण वितरित दर्शाकर उन्हे न तो उपकरण ही दिये गये थे और वितरण सूची पर बुलन्दशहर के जिला विकलांग कल्याण अधिकारी व चिकित्साधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों का घोटाला कर डाला।
दरअसल 17 मई 2017 को बुलंदशहर के बीबीनगर थाने में आर्थिक अपराध शाखा के निरीक्षक राम शंकर यादव ने पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद का डॉ. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट विकलांग कल्याण के लिए भारत सरकार के सामाजिक, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से 71 लाख रूपये की सब्सिडी हासिल की थी। आरोप है कि ट्रस्ट के नुमाइंदों ने सब्सिडी धनराशि का दिव्यागों के हित मे इस्तेमाल किये बगैर कूटरचित तरीके से बीबीनगर थाना क्षेत्र में फर्जी दिव्यांग राहत कैम्प लगवाया और सब्सिडी के 10 लाख रुपये का घोटाला कर डाला। आर्थिक अपराध शाखा की जांच में लुईस खुर्शीद का नाम सामने आने पर कांग्रेस नेत्री लुईस खुर्शीद का नाम आरोप पत्र में शामिल कर लिया गया। इस मामले में लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी ने बुलंदशहर विशेषाधिकार कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष राम प्रताप सिंह ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी की जमानत अर्जी को तथ्य रहित मानते हुए पिछले दिनों 4 अक्टूबर को खारिज कर दिया था,हम आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट उत्तर प्रदेश में पांच साल के लिए रजिस्टर्ड था। तब 30 मार्च 2010 को ट्रस्ट को विकलांगजनों को बैसाखी और ट्राई साइकिल आदि बांटने के लिए 71 लाख रुपए मिले थे, 71 लाख में से बुलंदशहर में 10 लाख रुपये के ट्राई साइकिल और बैसाखी बांटी जानी थी। आर्थिक अपराध शाखा की पड़ताल में ये भी सामने आया कि बीबीनगर में कोई दिव्यांग राहत शिविर डॉ.जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट ने नहीं लगाया था । इतना ही नही फर्जी कैप को सही दर्शाने के लिए तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला विकलांग कल्याण अधिकारी बुलंदशहर के हस्ताक्षर और मुहर फर्जी रूप से सत्यापन रिपोर्ट में लगा दिए गए थे,अब जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हो सकता है कि आगामी दिनों में लुइस की दिक्कतें कहीं बढ़ न जाएं।

बाइट... राहुल उपाध्याय (जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी)Conclusion:श्रीपाल तेवतिया,
बुलन्दशहर,
9213400888.
Last Updated : Sep 17, 2020, 4:28 PM IST
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