बुलंदशहर : जनपद की विशेषाधिकार कोर्ट ने विकलांगों को उपकरण बांटने में लाखों रूपये का घोटाला करने की आरोपी लुईस खुर्शीद व एक अन्य की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. घोटाला सलमान खुर्शीद के पिता डा. जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट (एनजीओ) के माध्यम से किये जाने का आरोप है.
जानिए क्या है मामला -
- प्रदेश सरकार से डॉ. जाकिर अली मेमोरियल ट्रस्ट को 71 लाख रुपये के उपकरण दिव्यांगों को बांटने के लिए दिए गए थे.
- मुरादाबाद में भी संस्था को कैंप लगाकर दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल आदि बांटने के लिए ढाई लाख रुपये मिले थे.
- आरोप है कि संस्था ने यह उपकरण नहीं बांटकर सरकारी रकम हड़प ली.
- इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई पर पूरा मामला 2017 के बाद सामने आया.
- इस मामले में लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी ने बुलंदशहर विशेषाधिकार कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी.
- कोर्ट में लुईस खुर्शीद और अतहर फारूकी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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जिला विकलांग कल्याण अधिकारी व चिकित्साधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर लाखों का घोटाला किया गया था. उस मामले में आज कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है.
- राहुल उपाध्याय, सरकारी वकील