बिजनौर : धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में एक सख्त कानून बनाया है. इस कानून को लेकर बिजनौर थाना कोतवाली शहर में 11 दिसंबर को धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020, अपरहण और एससी एसटी एक्ट, दुष्कर्म के तहत एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. आरोपित ने अपना नाम सोनू बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया था और झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. इस घटना को लेकर आरोपित अफजाल उर्फ सोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं अब सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता ने 25 दिन में जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण करने और धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया है. आरोप पत्र में यह भी बताया गया है कि आरोपी ने अपना असली नाम छिपाकर पीड़िता से दोस्ती की और झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
दरअसल जिले के मंडावली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 11 दिसंबर को कोतवाली में एक युवक पर अपनी बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने और लव जिहाद सहित दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पीड़ित व्यक्ति ने बताया था कि वह चंडीगढ़ में परिवार के साथ रहकर पेंटर का काम करता था. परिवार में शादी समारोह के चलते वह अपनी बेटी और परिवार वालों के साथ घर आया हुआ था. पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी 7 सितंबर को लापता हो गई थी.
वहीं पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपित अफजाल उर्फ सोनू पुत्र भूरे निवासी श्यामीवाला थाना मंडावली का रहने वाला है और वही युवती को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 सहित, अपरहण, दुष्कर्म और एससी एसटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. अब इस घटना में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर 25 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है. हालांकि इस प्रकरण में कोर्ट में चार्जसीट दाखिल करने को लेकर एसपी डॉ. धर्मवीर सिंह ने मीडिया को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया.