बस्ती: प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में राशन की पोर्टेबिलिटी व्यवस्था बनाई गई है. इसके तहत कार्डधारक किसी भी दुकान से अपने कोटे का अनाज हासिल कर सकते हैं. हालांकि यह योजना कितनी सफल होगी यह आने वाला समय बताएगा.
शासनादेश में कहा गया है कि इस सुविधा के माध्यम से नगरीय क्षेत्र में स्थित राशन दुकान से संबद्ध राशन कार्ड धारक अपने क्षेत्र के किसी भी कोटे की दुकान से राशन प्राप्त कर सकता है.
सरकार ने सभी डीएम को निर्देशित किया है कि वह अपने जिले के नगरीय क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू कर दें.
- इसके लिए सभी कोटेदार का प्रशिक्षण कराने का निर्देश दिया गया है.
- योजना का लाभ पाने के लिए संबंधित लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम एक सदस्य का आधार जरुरी है.
- प्रॉक्सी वितरण प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अपने राशन कार्ड से संबद्ध उचित दर विक्रेता से संपर्क करना होगा.
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थी को राशन कार्ड पर अनुमन्य राशन एक ही बार में प्राप्त करना होगा.
- मिट्टी तेल वितरण पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी.
मैनुअल वितरण अनुमान्य नहीं होगा
पोर्टेबिलिटी ट्रांजैक्शन प्रारंभ होने के बाद किसी भी दशा में अनाज का मैनुअल वितरण अनुमान्य नहीं होगा. माह की 15 तारीख तक पोर्टेबिलिटी के माध्यम से किए गए अनाज वितरण की समीक्षा के बाद संबंधित दुकान के स्टॉक समायोजन के लिए अतिरिक्त चालान जारी किए जाएंगे. इसकी सुविधा 16 से 18 तारीख तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी.
इसके साथ ही हर हाल में 18 तारीख तक धनराशि बैंक में जमा करनी होगी. निर्देश में कहा गया है कि जिन जिलों में डोर स्टेप डिलीवरी सुविधा उपलब्ध है, वहां परिवहन ठेकेदार संबंधित विक्रेता को 20 तारीख तक खाद्यान्न उपलब्ध कराए.
पोर्टेबिलिटी योजना से राशनकार्ड धारकों को काफी राहत मिलेगी. इससे कार्डधारक अपने पसंद की दुकान से राशन ले सकेंगे. डीएसओ ने कहा कि इस योजना से यह भी पता चल जाएगा कि कौन कोटेदार सही काम कर रहा है. किसी कोटेदार के ग्राहक दूसरी जगह शिफ्ट होंगे उनके बिक्री पर भी असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह योजना जनता के हित में है.
रमन मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी