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Basti Kotedar Case: मुर्दों को भी महिला कोटेदार बांट रही थी फ्री का राशन, कोर्ट ने दिया ये आदेश

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Published : May 28, 2023, 7:57 PM IST

बस्ती में एक महिला कोटेदार ने फर्जी तरीके से मुर्दों के नाम से राशन उठा रही थी. जांचे में आरोप सही पाए जाने पर उनका कोटा निरस्त कर दिया गया. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

सीओ विनय सिंह ने बताया
सीओ विनय सिंह ने बताया
सीओ विनय सिंह ने बताया.

बस्ती: जनपद के विक्रमजोत ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत में मुर्दों को भी सरकारी कोटे की दुकानों से अनाज दिया जा रहा था. अधिकारियों के कूट रचित मुहर से कोटेदार मुर्दों को राशन बांट रहा था. गांव के ही एक व्यक्ति ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई. जिसके बाद कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

विक्रमजोत ब्लॉक के पिपरी संग्राम गांव की महिला कोटेदार मंजू देवी पर ग्रामीण पंकज दूबे ने गंभीर आरोप लगाया था. आरोप था कि कोटेदार मृतकों के नाम पर राशन उठा रही थी. इसके बाद उस अनाज को बेचने का काम कर रही है. साथ-साथ उस अनाज के फर्जीवाड़े में रजिस्टर भी दुरुस्त कर रही थी. मुर्दों के नाम से फर्जी अनाज पाने के लिए उन्होंने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर व मुहर लगाकर मामले को निस्तारण भी करवा रही थी.

शिकायत के बाद एसडीएम हरैया ने फर्जी राशन कार्ड बनाकर अनुचित तरीके से लाभ लेने के मामले में एक नोटिस जारी किया. नोटिस के बाद कोटेदार ने अपराध छिपाने के लिए कूटरचित तरीके से ग्राम विकास अधिकारी राजमंगल दुबे का फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगा दिया. लेकिन बस्ती के जिला पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पर तत्कालिक एसडीएम ने उनके कोटे का लाइसेंस को निरस्त कर दिया. इसके अलावा कोटेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

शिकायतकर्ता पंकज दुबे इस मामले को बस्ती न्यायालय ले गए. शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पूर्व कोटेदार मृतक लोगों के नाम से अनाज उठाया करती थी. शिकायत के बाद बचने के लिए कूट रचित तरीके से ग्राम विकास अधिकारी राजमंगल दुबे का फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगा रही थी. जांच के बाद उनके कोटे को निरस्त कर दिया गया. लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. कोर्ट ने इस मामले में महिला कोटेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

सीओ विनय सिंह ने बताया कि विक्रमजोत ब्लॉक के एक गांव की पूर्व महिला कोटदार के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.



यह भी पढ़ें- नौकरी करने विदेश जा रहे 27 युवाओं के फर्जी निकले एयर टिकट और वीजा, एयरपोर्ट से वापस

सीओ विनय सिंह ने बताया.

बस्ती: जनपद के विक्रमजोत ब्लॉक के एक ग्राम पंचायत में मुर्दों को भी सरकारी कोटे की दुकानों से अनाज दिया जा रहा था. अधिकारियों के कूट रचित मुहर से कोटेदार मुर्दों को राशन बांट रहा था. गांव के ही एक व्यक्ति ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई. जिसके बाद कोर्ट ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

विक्रमजोत ब्लॉक के पिपरी संग्राम गांव की महिला कोटेदार मंजू देवी पर ग्रामीण पंकज दूबे ने गंभीर आरोप लगाया था. आरोप था कि कोटेदार मृतकों के नाम पर राशन उठा रही थी. इसके बाद उस अनाज को बेचने का काम कर रही है. साथ-साथ उस अनाज के फर्जीवाड़े में रजिस्टर भी दुरुस्त कर रही थी. मुर्दों के नाम से फर्जी अनाज पाने के लिए उन्होंने तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर व मुहर लगाकर मामले को निस्तारण भी करवा रही थी.

शिकायत के बाद एसडीएम हरैया ने फर्जी राशन कार्ड बनाकर अनुचित तरीके से लाभ लेने के मामले में एक नोटिस जारी किया. नोटिस के बाद कोटेदार ने अपराध छिपाने के लिए कूटरचित तरीके से ग्राम विकास अधिकारी राजमंगल दुबे का फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगा दिया. लेकिन बस्ती के जिला पूर्ति निरीक्षक की जांच रिपोर्ट पर तत्कालिक एसडीएम ने उनके कोटे का लाइसेंस को निरस्त कर दिया. इसके अलावा कोटेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई.

शिकायतकर्ता पंकज दुबे इस मामले को बस्ती न्यायालय ले गए. शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया कि पूर्व कोटेदार मृतक लोगों के नाम से अनाज उठाया करती थी. शिकायत के बाद बचने के लिए कूट रचित तरीके से ग्राम विकास अधिकारी राजमंगल दुबे का फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगा रही थी. जांच के बाद उनके कोटे को निरस्त कर दिया गया. लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. कोर्ट ने इस मामले में महिला कोटेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया.

सीओ विनय सिंह ने बताया कि विक्रमजोत ब्लॉक के एक गांव की पूर्व महिला कोटदार के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी.



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