बरेली: जिले की विशेष पास्को कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और अर्थदंज की सजा सुनाई है. दूसरे समुदाय के युवक ने 27 जुलाई 22 को एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. 14 महीने में न्यायालय ने मामले में गुरुवार को फैसला दिया.
सीबीगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 वर्षीय छात्रा हर रोज की तरह 27 जुलाई को इंटर कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए गई थी. छात्रा के पिता खुद उसे कॉलेज के गेट पर छोड़कर आए थे. लेकिन, जब छुट्टी के वक्त छात्रा का भाई उसे लेने पहुंचा तो पता चला कि वे स्कूल से काफी देर पहले ही निकल गई है. परिजनों ने जानकारी की तो पता चला कि पिता के साथ फैक्ट्री में काम करने वाला दूसरे समुदाय का हैदर छात्रा का अपहरण कर ले गया है. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी हैदर और नाबालिग छात्रा की तलाश शुरू की. इसके बाद पुलिस ने आरोपी हैदर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और छात्रा को बरामद कर लिया. पुलिस ने बरामद छात्रा से जब पूछताछ की तो पता चला आरोपी हैदर ने उसका अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था.
विशेष पास्को कोर्ट ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी हैदर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए एक लाख रुपए का अर्थ दंड लगाया है. पुलिस अधीक्षक अपराध मुकेश प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन कंवेक्शन के तहत अधिकारियों की मॉनिटरिंग और परोपकार द्वारा प्रभावित पैरवी करने के चलते घटना के 14 महीने में ही आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
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