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चुनावी रंजिश में प्रधान पति ने की दलित की पिटाई , घर मे आग लगाने का आरोप - प्रधान पति ने की दलित की पिटाई

यूपी के बरेली जिले में प्रधानपति ने एक दलित युवक की पिटाई कर दी. पीड़ित का आरोप है कि प्रधानपति और उसके साथियों ने उसके घर में भी आग लगा दी, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया.

चुनावी रंजिश में प्रधान पति ने की दलित की पिटाई
चुनावी रंजिश में प्रधान पति ने की दलित की पिटाई
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Published : Jun 7, 2021, 2:12 AM IST

बरेली: जिले में पंचायत चुनाव के दौरान वोट न देने से नाराज प्रधान पति और उसके समर्थकों ने एक दलित के परिवार की जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रधान पति और उसके साथियों ने उसके घर में भी आग लगा दी. आग लगने के कारण घर मे रखा सामान भी जल कर राख हो गया. पुलिस ने प्रधान पति सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रधान पति ने दलित के घर में लगाई आग

जानिए पूरा मामला


बरेली के भूता थाना क्षेत्र के विशेसपुर के रहने वाले दलित ने प्रधानी के चुनाव में जीते वर्तमान प्रधान को वोट न देकर दूसरे प्रत्याशी को वोट दिया था, जो हार गया. दरअसल नवाबगंज ब्लॉक का गांव विशेष पुर में महिला सीट आरक्षित होने के चलते प्रधान पद के लिए शिवनंदन और हरीश पटेल की पत्नियों ने प्रधानी का चुनाव लड़ा था, जिसमें हरीश पटेल की पत्नी ने प्रधानी का चुनाव जीत लिया. पीड़ित ने प्रधानी के चुनाव में अपना वोट हरीश पटेल को न देकर शिवनंदन को दिया था, जिसके कारण हरीश पटेल उससे रंजिश मानने लगा था.

बकाया पैसे मांगने पर पिटाई

बताया जा रहा है कि पीड़ित ने चुनाव से पहले प्रधान पति हरीश पटेल के यहां मजदूरी की थी, जिसका दो हजार रुपये बकाया था. जब उसने अपना पैसा मांगा तो प्रधान पति ने देने से मना करते हुए उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं पीड़ित का आरोप है कि प्रधान पति हरीश पटेल और तीन अन्य साथियों ने उसको और परिवार के लोगों के साथ जाकर गाली गलौज कर मारपीट की. इतना ही नहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर उनके कपड़े भी फाड़ दिए. मारपीट की चीख-पुकार सुन मोहल्ले के लोग जब इकट्ठे हुए तो आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.
पीड़ित का आरोप है कि झगड़ा होने के कुछ देर बाद प्रधान पति और उसके समर्थकों ने उसकी झोपड़ी के बने घर में आग लगा दी. आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया. गांव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया.

थाने के प्रभारी अश्वनी सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रधान पति हरीश पटेल सहित चार लोगों के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 504 354 436 और एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है.

बरेली: जिले में पंचायत चुनाव के दौरान वोट न देने से नाराज प्रधान पति और उसके समर्थकों ने एक दलित के परिवार की जमकर पिटाई की. इतना ही नहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि प्रधान पति और उसके साथियों ने उसके घर में भी आग लगा दी. आग लगने के कारण घर मे रखा सामान भी जल कर राख हो गया. पुलिस ने प्रधान पति सहित चार लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

प्रधान पति ने दलित के घर में लगाई आग

जानिए पूरा मामला


बरेली के भूता थाना क्षेत्र के विशेसपुर के रहने वाले दलित ने प्रधानी के चुनाव में जीते वर्तमान प्रधान को वोट न देकर दूसरे प्रत्याशी को वोट दिया था, जो हार गया. दरअसल नवाबगंज ब्लॉक का गांव विशेष पुर में महिला सीट आरक्षित होने के चलते प्रधान पद के लिए शिवनंदन और हरीश पटेल की पत्नियों ने प्रधानी का चुनाव लड़ा था, जिसमें हरीश पटेल की पत्नी ने प्रधानी का चुनाव जीत लिया. पीड़ित ने प्रधानी के चुनाव में अपना वोट हरीश पटेल को न देकर शिवनंदन को दिया था, जिसके कारण हरीश पटेल उससे रंजिश मानने लगा था.

बकाया पैसे मांगने पर पिटाई

बताया जा रहा है कि पीड़ित ने चुनाव से पहले प्रधान पति हरीश पटेल के यहां मजदूरी की थी, जिसका दो हजार रुपये बकाया था. जब उसने अपना पैसा मांगा तो प्रधान पति ने देने से मना करते हुए उसके साथ मारपीट की. इतना ही नहीं पीड़ित का आरोप है कि प्रधान पति हरीश पटेल और तीन अन्य साथियों ने उसको और परिवार के लोगों के साथ जाकर गाली गलौज कर मारपीट की. इतना ही नहीं महिलाओं के साथ छेड़छाड़ कर उनके कपड़े भी फाड़ दिए. मारपीट की चीख-पुकार सुन मोहल्ले के लोग जब इकट्ठे हुए तो आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए.
पीड़ित का आरोप है कि झगड़ा होने के कुछ देर बाद प्रधान पति और उसके समर्थकों ने उसकी झोपड़ी के बने घर में आग लगा दी. आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया. गांव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया.

थाने के प्रभारी अश्वनी सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्रधान पति हरीश पटेल सहित चार लोगों के खिलाफ नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने आईपीसी की धारा 323 504 354 436 और एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है.

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