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तीन बच्चों के बाप ने 8 साल की बच्ची से किया था रेप, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

यूपी के बरेली में हैवानियत की हदें पार करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी ने गांव की ही बच्ची के साथ तीन साल पहले रेप किया था.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 1, 2023, 10:57 PM IST

बरेली: 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. तीन बच्चों के बाप ने 3 साल पहले बच्ची को गन्ने के खेत में ले जाकर रेप किया था.

पहले दुकान से दिलाई चीज, फिर गन्ने के खेत में ले गयाः हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले दलित व्यक्ति ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. जिसमें बताया था कि 27 दिसंबर 2020 को शाम 6:00 बजे के आसपास उसकी 8 साल की बेटी घर के पास अलाव सेक रही थी. तभी उनके गांव में ही रहने वाला टंडन (40) बेटी को चीज दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. टंडन ने पहले बेटी को दुकान से खाने के लिए टॉफी दिलाई. इसके बाद गांव के पास में ही गन्ने के खेत में ले जाकर रेप किया.

रेप करने के बाद घर के बाहर फेंक दिया थाः रेप करने के बाद टंडन ने बच्ची को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया. जैसे ही घर वालों ने मासूम बच्ची की हालत को देखा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई. परिजनों ने बच्ची से पूछा तो उसने सच्चाई बता दी. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे. जहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. यहां से हालत गंभीर होने पर जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था. पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से आरोपी टंडन जेल की सलाखों के पीछे था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

एक लाख रुपये जुर्माना भी लगायाः विशेष लोक अभियोजन पास्को एड कुलदीप श्रेतिया ने बताया कि शुक्रवार को बरेली की विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कोर्ट ने आरोपी टंडन को 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

इसे भी पढ़ें-अपहरण के बाद बच्चे की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, आठ साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

बरेली: 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. तीन बच्चों के बाप ने 3 साल पहले बच्ची को गन्ने के खेत में ले जाकर रेप किया था.

पहले दुकान से दिलाई चीज, फिर गन्ने के खेत में ले गयाः हाफिजगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले दलित व्यक्ति ने पुलिस को लिखित शिकायत दी थी. जिसमें बताया था कि 27 दिसंबर 2020 को शाम 6:00 बजे के आसपास उसकी 8 साल की बेटी घर के पास अलाव सेक रही थी. तभी उनके गांव में ही रहने वाला टंडन (40) बेटी को चीज दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. टंडन ने पहले बेटी को दुकान से खाने के लिए टॉफी दिलाई. इसके बाद गांव के पास में ही गन्ने के खेत में ले जाकर रेप किया.

रेप करने के बाद घर के बाहर फेंक दिया थाः रेप करने के बाद टंडन ने बच्ची को उसके घर के पास छोड़कर फरार हो गया. जैसे ही घर वालों ने मासूम बच्ची की हालत को देखा तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई. परिजनों ने बच्ची से पूछा तो उसने सच्चाई बता दी. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर थाने पहुंचे. जहां से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. यहां से हालत गंभीर होने पर जिला महिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था. पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से आरोपी टंडन जेल की सलाखों के पीछे था और मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

एक लाख रुपये जुर्माना भी लगायाः विशेष लोक अभियोजन पास्को एड कुलदीप श्रेतिया ने बताया कि शुक्रवार को बरेली की विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट कोर्ट ने आरोपी टंडन को 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.

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