बरेलीः जिला कोर्ट की अवहेलना करना मेरठ में तैनात सीओ के लिए महंगा पड़ गया. अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने सीओ देवेश सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारेंट जारी कर दिया. बरेली की थाना कोतवाली इलाके के मर्डर के मामले में सीओ देवेश सिंह को गवाही देनी थी. लेकिन, वह गवाही देने कोर्ट नहीं पहुंचे. कोर्ट ने इसे लापरवाही और न्यायालय की अवहेलना करार देते हुए यह आदेश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.
दरअसल हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट से देवेश सिंह क्षेत्राधिकारी मेरठ को गवाही के लिये कई बार कोर्ट बुलाया. लेकिन, वो गवाही देने कोर्ट में हाजिर नहीं हुए. मुकदमे के विचारण में हो रही है देरी को देखते हुए कोर्ट ने मामले की गंभीरता से लिया. इसके बाद मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कई बार पत्र भेजकर सीओ देवेश सिंह को गवाही देने के लिये कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया. बावजूद इसके सीओ कोर्ट में हाजिर नहीं हुये. अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम हरेंद्र बहादुर सिंह ने एसएसपी बरेली को आदेश दिया है कि सीओ देवेश सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें.
अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने आदेश में कहा कि....
सीओ देवेश सिंह मेरठ में तैनात हैं. उनको कोतवाली के एक मुकदमे में गवाही के लिये कई बार बुलाया गया. सीओ पर गवाही का नोटिस भी तामील हो गया था. इसके बाद भी सीओ गवाही देने नहीं आये है. इससे कोर्ट की कार्रवाई बाधित हुई है, जो कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है. इसके चलते सीओ देवेश सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारेंट जारी हुआ है. मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी.
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