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कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते बरेली जिला जेल से 35 विचाराधीन बंदी किए गए रिहा

कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते बरेली जिला जेल से 35 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया. इन विचाराधीन बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है.

बरेली जिला जेल से 35 विचाराधीन बंदी रिहा
बरेली जिला जेल से 35 विचाराधीन बंदी रिहा
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Published : May 7, 2021, 9:38 PM IST

बरेली: जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बरेली जिला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को रिहा करने का आदेश दे दिया गया है. इन विचाराधीन बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है, जिसके बाद बरेली जिला जेल प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 35 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया. जिला जेल की तरफ से 238 बंदियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से आज 35 बंदियों को कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा कर दिया गया.

35 विचाराधीन बंदी रिहा
जिले के न्यायाधीश रेणु अग्रवाल के आदेश पर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह वर्मा ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश और हाई पावर कमेटी की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सात वर्ष तक की सजा के 35 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया. कोर्ट से आदेश मिलने के बाद जिला जेल प्रशासन 35 विचाराधीन बंदियों को शुक्रवार की देर शाम को रिहा कर दिया. इन 35 बंदियों के अलावा अभी आगे और भी बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा, जिसका आदेश आने वाले दिनों में न्यायालय द्वारा किया जा सकता है .

इसे भी पढ़ें-सिख समाज ने शुरू किया 'ऑक्सीजन लंगर', बचा रहे लोगों की जान

जिला जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार की देर शाम को 35 बंदियों को अंतरिम जमानत पर 60 दिन के लिए रिहा कर दिया गया है.

बरेली: जिले में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बरेली जिला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को रिहा करने का आदेश दे दिया गया है. इन विचाराधीन बंदियों को 60 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है, जिसके बाद बरेली जिला जेल प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर 35 बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया. जिला जेल की तरफ से 238 बंदियों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से आज 35 बंदियों को कोर्ट के आदेश पर जेल से रिहा कर दिया गया.

35 विचाराधीन बंदी रिहा
जिले के न्यायाधीश रेणु अग्रवाल के आदेश पर कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला जेल में बंद 35 विचाराधीन बंदियों को शुक्रवार को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव न्यायाधीश सत्येन्द्र सिंह वर्मा ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश और हाई पावर कमेटी की बैठक में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन में जिला जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर सात वर्ष तक की सजा के 35 विचाराधीन बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया. कोर्ट से आदेश मिलने के बाद जिला जेल प्रशासन 35 विचाराधीन बंदियों को शुक्रवार की देर शाम को रिहा कर दिया. इन 35 बंदियों के अलावा अभी आगे और भी बंदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा, जिसका आदेश आने वाले दिनों में न्यायालय द्वारा किया जा सकता है .

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जिला जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार की देर शाम को 35 बंदियों को अंतरिम जमानत पर 60 दिन के लिए रिहा कर दिया गया है.

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