बाराबंकी: जिले की एक अदालत ने साढ़े चार वर्ष पूर्व एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यही नहीं इस मामले के एक और अभियुक्त को अपहरण के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने पर इसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. ये सजा अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या 36 की जज नजनीन बानो ने सुनाई है.
क्या था मामला
इस मामले के वादी ने 10 जुलाई 2016 को फतेहपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि 1 जुलाई 2016 को उसकी 19 वर्षीय पुत्री जब अपनी दवा लेने गई थी तो वहां पर फतेहपुर कोतवाली के गुरसैल निवासी एक युवक रेहान धोबी बहला फुसलाकर उसकी पुत्री को भगा ले गया था. फतेहपुर पुलिस ने धारा 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो अभियुक्त की नामजदगी गलत पाई गई.
विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों के नाम
विवेचना के दौरान रामनगर थाना क्षेत्र के अतरौली निवासी राजकुमार चौहान पुत्र रामकिशुन और फतेहपुर थाना क्षेत्र के धरौली निवासी शंभू नेता पुत्र नान्हू का नाम प्रकाश में आया. साथ ही मामले में धारा 376 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई. साक्ष्य संकलन कर विवेचक ने इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. धारा 319 सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय द्वारा राजू पुत्र राममिलन निवासी तुलसीपुर हरक्का थाना मोहम्मदपुर खाला के खिलाफ भी आरोप विरचित किया गया.
अभियोजन पक्ष ने की पैरवी
अभियोजन पक्ष ने मामले में साक्ष्यों के आधार पर गवाहियां कराई. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों ,गवाहियों और बहस के आधार पर माननीय न्यायालय ने राजकुमार चौहान और शंभू नेता को धारा 366 और 376 में दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. वहीं इस मामले में अभियुक्त राजू को धारा 366 का दोषी पाया और उसे 7 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर इसे 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख 20 हजार का जुर्माना
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में कोर्ट ने साढ़े चार साल पहले हुए दुष्कर्म के एक मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इनके तीसरे साथी को अपहरण का दोषी मानते हुए 7 साल की कैद और 20 हजार रुपये भरने की सजा सुनाई है.
बाराबंकी: जिले की एक अदालत ने साढ़े चार वर्ष पूर्व एक युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास और एक लाख 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. यही नहीं इस मामले के एक और अभियुक्त को अपहरण के मामले में दोषी पाए जाने पर 7 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना अदा न करने पर इसे 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. ये सजा अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट संख्या 36 की जज नजनीन बानो ने सुनाई है.
क्या था मामला
इस मामले के वादी ने 10 जुलाई 2016 को फतेहपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि 1 जुलाई 2016 को उसकी 19 वर्षीय पुत्री जब अपनी दवा लेने गई थी तो वहां पर फतेहपुर कोतवाली के गुरसैल निवासी एक युवक रेहान धोबी बहला फुसलाकर उसकी पुत्री को भगा ले गया था. फतेहपुर पुलिस ने धारा 366 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की तो अभियुक्त की नामजदगी गलत पाई गई.
विवेचना के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्तों के नाम
विवेचना के दौरान रामनगर थाना क्षेत्र के अतरौली निवासी राजकुमार चौहान पुत्र रामकिशुन और फतेहपुर थाना क्षेत्र के धरौली निवासी शंभू नेता पुत्र नान्हू का नाम प्रकाश में आया. साथ ही मामले में धारा 376 आईपीसी की बढ़ोतरी की गई. साक्ष्य संकलन कर विवेचक ने इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. धारा 319 सीआरपीसी के अंतर्गत न्यायालय द्वारा राजू पुत्र राममिलन निवासी तुलसीपुर हरक्का थाना मोहम्मदपुर खाला के खिलाफ भी आरोप विरचित किया गया.
अभियोजन पक्ष ने की पैरवी
अभियोजन पक्ष ने मामले में साक्ष्यों के आधार पर गवाहियां कराई. अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों ,गवाहियों और बहस के आधार पर माननीय न्यायालय ने राजकुमार चौहान और शंभू नेता को धारा 366 और 376 में दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा. वहीं इस मामले में अभियुक्त राजू को धारा 366 का दोषी पाया और उसे 7 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना अदा न करने पर इसे 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.