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बाराबंकी में 9 सितंबर तक लागू रहेगी धारा 144, जानिए क्या है वजह - कोविड की वजह से धारा 144 लागू

बाराबंकी में कोविड महामारी की वजह से शुक्रवार से धारा 144 लगाई है. यह 9 सितंबर तक जिले में लागू रहेगी. इसके लिए जिलाधिकारी ने दिए हैं.

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बाराबंकी में 9 सितंबर से धारा 144 लागू
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Published : Jul 15, 2022, 11:43 AM IST

बाराबंकी: कोविड-19 की वजह से फैल रही महामारी के चलते शुक्रवार को जिले में धारा 144 लगाई गई है. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 जिले में करीब दो महीने 9 सितंबर तक लागू रहेगी. शहर में जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने 35 निर्देश दिये हैं.

जिला अधिकारी 13 जुलाई को इसके लिए निर्देश जारी किये थे. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी के चलते जारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाना आवश्यक है. इसके अलावा आने वाले त्यौहार मोहर्रम, रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को लेकर सर्तकता बरती जा रही है. वहीं, इसी समय कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होंगी. जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. जिला अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी. उसी के निर्देशों का पालन कराने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है.

यह भी पढ़ें: सोनभद्र में ताबड़तोड़ फायरिंग, दो पत्रकारों को मारी गोलियां

जिला आधिकारी के 13 जुलाई को जारी निर्देशों में कहा गया था कि दो गज की दूरी और मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है. सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, ऑडियो-वीडियो नहीं डालेगा. किसी भी सार्वजनिक स्थान और गली में 5 या उससे अधिक लोग इकठ्ठा नहीं होंगे. सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति असलहा, धारदार हथियार, कोई भी घात शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर भीड़ नहीं जुटानी है.

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बाराबंकी: कोविड-19 की वजह से फैल रही महामारी के चलते शुक्रवार को जिले में धारा 144 लगाई गई है. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 जिले में करीब दो महीने 9 सितंबर तक लागू रहेगी. शहर में जन सुरक्षा, कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी ने 35 निर्देश दिये हैं.

जिला अधिकारी 13 जुलाई को इसके लिए निर्देश जारी किये थे. इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि कोविड महामारी के चलते जारी गाइडलाइंस का अनुपालन किया जाना आवश्यक है. इसके अलावा आने वाले त्यौहार मोहर्रम, रक्षा बंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी को लेकर सर्तकता बरती जा रही है. वहीं, इसी समय कई प्रतियोगी परीक्षाएं भी होंगी. जिले में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है. जिला अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की थी. उसी के निर्देशों का पालन कराने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू की गई है.

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जिला आधिकारी के 13 जुलाई को जारी निर्देशों में कहा गया था कि दो गज की दूरी और मास्क का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है. सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक मैसेज, फोटो, ऑडियो-वीडियो नहीं डालेगा. किसी भी सार्वजनिक स्थान और गली में 5 या उससे अधिक लोग इकठ्ठा नहीं होंगे. सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा. बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति असलहा, धारदार हथियार, कोई भी घात शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और बिना अनुमति के कोई भी जुलूस नहीं निकालेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थान पर भीड़ नहीं जुटानी है.

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