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Barabanki में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सात साल कैद

बाराबंकी की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

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किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को सात वर्ष का कठोर कारावास
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Published : Jan 25, 2023, 8:43 PM IST

बाराबंकी: करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सात वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 44 राजीव महेश्वरम ने सुनाया है.


सहायक अभियोजक अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि बड़डूपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने 22 जून 2016 को दी गई तहरीर में लिखा था कि 10 जून 2016 को गांव की ही एक लड़की उसकी बेटी को बड़डूपुर बाजार लेकर गई थी लेकिन शाम तक वह नही लौटी. उसने काफी खोजबीन की लेकिन कहीं भी पता न चलने पर तहरीर दी. उसकी तहरीर पर पुलिस ने लखीमपुर जिले के पसगवां थाना क्षेत्र के जितेंद्र कुमार पुत्र रामनरेश के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत मुकदमा लिखकर छानबीन शुरू की.

विवेचना के दौरान धारा 366 , 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाईं गई. तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर आरोपी जितेंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट फाइल की. इस मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए.अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर-44 राजीव महेश्वरम ने आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अभियुक्त की ओर से अदा की जाने वाली जुर्माने की रकम पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है.


ये भी पढ़ेंः Jhansi news: 16 साल तक इज्जत करने वाली पत्नी झगड़ा करने लगी तो उतार दिया मौत के घाट

बाराबंकी: करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व एक किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने सात वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 44 राजीव महेश्वरम ने सुनाया है.


सहायक अभियोजक अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि बड़डूपुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले वादी ने 22 जून 2016 को दी गई तहरीर में लिखा था कि 10 जून 2016 को गांव की ही एक लड़की उसकी बेटी को बड़डूपुर बाजार लेकर गई थी लेकिन शाम तक वह नही लौटी. उसने काफी खोजबीन की लेकिन कहीं भी पता न चलने पर तहरीर दी. उसकी तहरीर पर पुलिस ने लखीमपुर जिले के पसगवां थाना क्षेत्र के जितेंद्र कुमार पुत्र रामनरेश के विरुद्ध धारा 363 आईपीसी के तहत मुकदमा लिखकर छानबीन शुरू की.

विवेचना के दौरान धारा 366 , 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाईं गई. तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र कर आरोपी जितेंद्र कुमार के खिलाफ चार्जशीट फाइल की. इस मामले में अभियोजन ने ठोस गवाह पेश किए.अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर-44 राजीव महेश्वरम ने आरोपी जितेंद्र कुमार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अभियुक्त की ओर से अदा की जाने वाली जुर्माने की रकम पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश कोर्ट की ओर से दिया गया है.


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