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मुख्तार अंसारी गैंग के बदमाश की मऊ में डेढ़ करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

बाराबंकी का जिला प्रशासन जल्द ही माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य की मिर्जापुर में स्थित एक करोड़ 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करेगा. डीएम ने संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है.

बाराबंकी
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Published : May 2, 2023, 9:09 AM IST

मुख्तार अंसारी गैंग के बदमाश की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

बाराबंकी: प्रशासन जल्द ही माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के बदमाश की करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करेगा. डीएम अविनाश कुमार ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के अंतर्गत आरोपी की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि 31 मार्च 2021 को बाराबंकी की एंबुलेंस उस वक्त चर्चा में आई, जब पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने में इसका प्रयोग मुख्तार अंसारी ने किया. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया था. छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेज के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग ने जब इस एंबुलेंस की पड़ताल की तो पता चला कि इसका रिन्यूअल ही नहीं कराया गया था. कागजात खंगाले गए तो ये डॉ. अलका राय की फर्जी वोटर आईडी से पंजीकृत पाई गई.

इस मामले में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद सहित कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 2 अप्रैल 2021 को अपराध संख्या 369/21 पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 177, 506 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लाॅ एमेंडमेंट एक्ट के तहत एआरटीओ प्रशासन द्वारा मुकदमा लिखाया गया था. बाद में छानबीन में मुख्तार की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए उनका नाम भी बढ़ाया गया था. विवेचना के दौरान मामले में 12 आरोपी सामने आए. इनमें मुख्तार अंसारी, डॉ शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, आनंद यादव, मुहम्मद सुहैब मुजाहिद, अफरोज खां, जफर उर्फ चंदा, सुरेंद्र शर्मा, सलीम, मोहम्मद शाहिद और फिरोज कुरैशी के नाम सामने आए और इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था.

मामले में विवेचक द्वारा चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है. इस गिरोह के सक्रिय सदस्य मुहम्मद सुहैब मुजाहिद पुत्र मो. इजहारुल हसन, जोकि जमालपुर मिर्जापुर परगना व तहसील घोसी जनपद मऊ का निवासी है. इसने वासिहाबद सदियापुर थाना करैली जनपद प्रयागराज द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर खुद के नाम कस्बा खास मलिक टोला जमालपुर मिर्जापुर जिला मऊ में एक भूमि को क्रय कर उस पर निर्माण कराया. इसकी अनुमानित कीमत डेढ़ करोड़ रुपये है. इस पर गैंगेस्टर की धारा 3(1) की कार्रवाई की जा चुकी है. अब इसी अवैध सम्पत्ति पर जिला प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करने जा रहा है. पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही गैंग के दूसरे सदस्यों की अवैध तरीकों से अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति पर भी 14(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: आईटी रेड के बाद गैंलेट सीएमडी का बड़ा बयान, बोले- सैकड़ों करोड़ टैक्स देने का यही नतीजा

मुख्तार अंसारी गैंग के बदमाश की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

बाराबंकी: प्रशासन जल्द ही माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के बदमाश की करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करेगा. डीएम अविनाश कुमार ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14 (1) के अंतर्गत आरोपी की अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है.

बता दें कि 31 मार्च 2021 को बाराबंकी की एंबुलेंस उस वक्त चर्चा में आई, जब पंजाब के रोपण जेल से मोहाली कोर्ट जाने में इसका प्रयोग मुख्तार अंसारी ने किया. इस एंबुलेंस पर बाराबंकी जिले का नंबर था. इसके बाद बाराबंकी परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया था. छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि फर्जी दस्तावेज के सहारे वर्ष 2013 में एंबुलेंस बाराबंकी एआरटीओ कार्यालय से पंजीकृत कराई गई थी. बाराबंकी संभागीय परिवहन विभाग ने जब इस एंबुलेंस की पड़ताल की तो पता चला कि इसका रिन्यूअल ही नहीं कराया गया था. कागजात खंगाले गए तो ये डॉ. अलका राय की फर्जी वोटर आईडी से पंजीकृत पाई गई.

इस मामले में मऊ जिले की डॉ. अलका राय, डॉ. शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मुजाहिद सहित कई के खिलाफ नगर कोतवाली में 2 अप्रैल 2021 को अपराध संख्या 369/21 पर धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120बी, 177, 506 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लाॅ एमेंडमेंट एक्ट के तहत एआरटीओ प्रशासन द्वारा मुकदमा लिखाया गया था. बाद में छानबीन में मुख्तार की संलिप्तता पाए जाने पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाते हुए उनका नाम भी बढ़ाया गया था. विवेचना के दौरान मामले में 12 आरोपी सामने आए. इनमें मुख्तार अंसारी, डॉ शेषनाथ राय, राजनाथ यादव, मोहम्मद जाफरी उर्फ शाहिद, आनंद यादव, मुहम्मद सुहैब मुजाहिद, अफरोज खां, जफर उर्फ चंदा, सुरेंद्र शर्मा, सलीम, मोहम्मद शाहिद और फिरोज कुरैशी के नाम सामने आए और इन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था.

मामले में विवेचक द्वारा चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की जा चुकी है. इस गिरोह के सक्रिय सदस्य मुहम्मद सुहैब मुजाहिद पुत्र मो. इजहारुल हसन, जोकि जमालपुर मिर्जापुर परगना व तहसील घोसी जनपद मऊ का निवासी है. इसने वासिहाबद सदियापुर थाना करैली जनपद प्रयागराज द्वारा अपराध से धनोपार्जन कर खुद के नाम कस्बा खास मलिक टोला जमालपुर मिर्जापुर जिला मऊ में एक भूमि को क्रय कर उस पर निर्माण कराया. इसकी अनुमानित कीमत डेढ़ करोड़ रुपये है. इस पर गैंगेस्टर की धारा 3(1) की कार्रवाई की जा चुकी है. अब इसी अवैध सम्पत्ति पर जिला प्रशासन कुर्की की कार्रवाई करने जा रहा है. पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही गैंग के दूसरे सदस्यों की अवैध तरीकों से अर्जित की गई चल और अचल संपत्ति पर भी 14(1) गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें: आईटी रेड के बाद गैंलेट सीएमडी का बड़ा बयान, बोले- सैकड़ों करोड़ टैक्स देने का यही नतीजा

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