ETV Bharat / state

युवती को तालिबानी सजा दिए जाने पर सख्त शासन, UPSFDC चेयरमैन पीड़ितों से करेंगे मुलाकात - बाराबंकी का समाचार

यूपी के बाराबंकी में एक युवती ने दूसरे धर्म के युवक के साथ अपनी मर्जी से विवाह कर ली थी. जिससे नाराज परिजनों ने युवती को तालिबानी सजा दी थी. जिसे शासन ने काफी गंम्भीरता से लिया है.

पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी
पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी
author img

By

Published : Jun 23, 2021, 12:25 AM IST

बाराबंकीः जिले में एक युवती को उसके ही परिजनों ने तालिबानी सजा देते हुए उसके सिर मुंडवा दिए. इसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दूसरे धर्म के युवक के साथ अपनी मर्जी से विवाह किया था. हालांकि युवती के साथ हुए बर्ताव को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है. पूरे मामले की जांच के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल पीड़ित से मुलाकात करेंगे.

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि रविवार को फतेहपुर कोतवाली के एक गांव में युवती ने गैर धर्म के एक युवक से मर्जी से शादी कर ली थी. युवती के माता-पिता नहीं हैं, वो अपनी दादी के साथ रहती है. युवक भी अनाथ है. दोनों में कुछ दिनों पहले प्रेम हुआ और फिर ये प्रेम धीरे-धीरे परवान चढ़ा और दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी कर ली. इसकी जानकारी जब युवती के चाचा वगैरह को हुई तो वे आग बबूला हो उठे और सोमवार को उसे पकड़ ले गए. इन लोगों ने युवती को बुरी तरह मारा पीटा और फिर उसका सिर मुंडवा दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. जिन्हें मंगलवार को जेल भेज दिया गया.

डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल
डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल

इसे भी पढ़ें- STF ने दिनदहाड़े डकैती डालने वाले 25 हजार इनामी लुटेरे को दबोचा

पीड़ित युवक ने भी दर्ज कराया मुकदमा

इस मामले में पीड़ित दलित युवक ने भी एक मुकदमा दर्ज कराया है. युवक का आरोप है कि उसकी शादी से नाराज गांव के ही 16 लोग सोमवार को करीब चार बजे उसके घर में घुस गए और उसे जाति सूचक शब्दों के साथ बदसलूकी की. इस दौरान उन्होंने लात-घूंसों से मारपीट भी की. इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए. इस मामले में पुलिस ने कमरुद्दीन, रफी अहमद, रहमत अली, लाला, साबित अली, मुश्तकीम, असफाक, इंसानुल हक, वाहिद, जुबेर, फकर्रुद्दीन, रिजवान, नूर आलम, मोहम्मद शब्बीर, समी और मोहम्मद यूनुस इन 16 लोगों के खिलाफ 147,323,504,506,452 आईपीसी और 3(1) द, ध एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है.

बाराबंकीः जिले में एक युवती को उसके ही परिजनों ने तालिबानी सजा देते हुए उसके सिर मुंडवा दिए. इसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने दूसरे धर्म के युवक के साथ अपनी मर्जी से विवाह किया था. हालांकि युवती के साथ हुए बर्ताव को प्रशासन ने काफी गंभीरता से लिया है. पूरे मामले की जांच के लिए बुधवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल पीड़ित से मुलाकात करेंगे.

ये है पूरा मामला

आपको बता दें कि रविवार को फतेहपुर कोतवाली के एक गांव में युवती ने गैर धर्म के एक युवक से मर्जी से शादी कर ली थी. युवती के माता-पिता नहीं हैं, वो अपनी दादी के साथ रहती है. युवक भी अनाथ है. दोनों में कुछ दिनों पहले प्रेम हुआ और फिर ये प्रेम धीरे-धीरे परवान चढ़ा और दोनों ने आपसी रजामंदी से शादी कर ली. इसकी जानकारी जब युवती के चाचा वगैरह को हुई तो वे आग बबूला हो उठे और सोमवार को उसे पकड़ ले गए. इन लोगों ने युवती को बुरी तरह मारा पीटा और फिर उसका सिर मुंडवा दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. जिन्हें मंगलवार को जेल भेज दिया गया.

डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल
डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल

इसे भी पढ़ें- STF ने दिनदहाड़े डकैती डालने वाले 25 हजार इनामी लुटेरे को दबोचा

पीड़ित युवक ने भी दर्ज कराया मुकदमा

इस मामले में पीड़ित दलित युवक ने भी एक मुकदमा दर्ज कराया है. युवक का आरोप है कि उसकी शादी से नाराज गांव के ही 16 लोग सोमवार को करीब चार बजे उसके घर में घुस गए और उसे जाति सूचक शब्दों के साथ बदसलूकी की. इस दौरान उन्होंने लात-घूंसों से मारपीट भी की. इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए. इस मामले में पुलिस ने कमरुद्दीन, रफी अहमद, रहमत अली, लाला, साबित अली, मुश्तकीम, असफाक, इंसानुल हक, वाहिद, जुबेर, फकर्रुद्दीन, रिजवान, नूर आलम, मोहम्मद शब्बीर, समी और मोहम्मद यूनुस इन 16 लोगों के खिलाफ 147,323,504,506,452 आईपीसी और 3(1) द, ध एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.