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जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर गैंगस्टर ने हासिल की करोड़ों की अवैध संपत्ति, प्रशासन ने की कुर्क

बाराबंकी में जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों की संपत्ति हासिल करने वाले गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. पुलिस ने उसकी संपत्ति कुर्क कर दी है.

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जमीन के नाम पर धोखाधड़ी कर गैंगेस्टर ने हासिल की करोड़ों की अवैध सम्पत्ति,प्रशासन ने किया कुर्क
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Published : Jun 12, 2022, 7:28 PM IST

बाराबंकीः लोगों को प्लाट बेचने के बाद उनके घर पर कब्जा कर रकम हड़पने वाले गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने रविवार को उसकी 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन कुर्क कर दी.

लखनऊ के गोमतीनगर थानाक्षेत्र के मकान नम्बर 624 वी/159 विजयीपुर विशेष खण्ड 2 के रहने वाले संजय सिंह सिंघला पुत्र पुरुषोत्तम दास सिंघला की सिंघला रेजीडेंसी नाम से कंपनी है. आरोप है कि पहले ये लोगों को जमीन दिखाकर उनको प्लाट बेच देता था.कुछ दिनों बाद मकान बनने पर उस पर जबरन कब्जा कर लेता था. उस प्लाट से निर्माण हटा देता था. खरीददार को वो पैसा भी वापस नहीं करता था.

इस तरह आरोपी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की. आरोपी सिंघला के खिलाफ नगर कोतवाली में अपराध संख्या 525/2022 पर धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोपी के खिलाफ लखनऊ के कई थानों में धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आठ मुकदमे दर्ज हैं.

रविवार को प्रशासन ने नगर कोतवाली के गदिया गांव में स्थित आरोपी की जमीन को कुर्क कर दिया. इसकी कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपए है. जिला प्रशासन ने मुनादी कराकर इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी.

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बाराबंकीः लोगों को प्लाट बेचने के बाद उनके घर पर कब्जा कर रकम हड़पने वाले गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने रविवार को उसकी 1.5 करोड़ से ज्यादा कीमत की जमीन कुर्क कर दी.

लखनऊ के गोमतीनगर थानाक्षेत्र के मकान नम्बर 624 वी/159 विजयीपुर विशेष खण्ड 2 के रहने वाले संजय सिंह सिंघला पुत्र पुरुषोत्तम दास सिंघला की सिंघला रेजीडेंसी नाम से कंपनी है. आरोप है कि पहले ये लोगों को जमीन दिखाकर उनको प्लाट बेच देता था.कुछ दिनों बाद मकान बनने पर उस पर जबरन कब्जा कर लेता था. उस प्लाट से निर्माण हटा देता था. खरीददार को वो पैसा भी वापस नहीं करता था.

इस तरह आरोपी ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की. आरोपी सिंघला के खिलाफ नगर कोतवाली में अपराध संख्या 525/2022 पर धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोपी के खिलाफ लखनऊ के कई थानों में धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आठ मुकदमे दर्ज हैं.

रविवार को प्रशासन ने नगर कोतवाली के गदिया गांव में स्थित आरोपी की जमीन को कुर्क कर दिया. इसकी कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपए है. जिला प्रशासन ने मुनादी कराकर इसकी जानकारी आसपास के लोगों को दी.

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