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बाराबंकी में खेत से पानी चुराने के विवाद में हुई हत्या के छह दोषियों को उम्रकैद

बाराबंकी में हत्या के मामले में पिता और पुत्र समेत छह दोषियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 28, 2023, 7:57 PM IST

बाराबंकीः खेत से पानी चुराने के विवाद में सात वर्ष पूर्व एक किसान की लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. बाराबंकी की कोर्ट ने इस मामले में दो सगे भाइयों समेत 06 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषियों में दोनों सगे भाइयों के चार पुत्र भी शामिल हैं. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-एक आनन्द कुमार ने सुनाया है.

अभियोजक अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि रामसनेही घाट थाना क्षेत्र के पोयनी गांव निवासी वादी शिव बरन पाल ने 24 सितंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि सुबह आठ बजे पिता राम चन्दर पाल अपने खेत मे फसल देखने गए थे. वही पर तुंगनाथ पाल पुत्र त्रिवेणी पाल, जगप्रसाद पुत्र त्रिवेणी मिले और पिता से कहा कि हमारे खेत का पानी अपने खेत में काट लिया है. खेत में पानी चुराने को लेकर विवाद हुआ था. आरोपियों ने पिता को लाठियों से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा.

पिता भागकर घर की ओर आए तो आरोपी उन्हें दौड़ाते हुए पीछे से आ गए और लाठियों से पीटकर मार डाला. वादी की तहरीर के आधार पर रामसनेही घाट पुलिस ने आरोपी तुंगनाथ पाल, जगप्रसाद पाल, घनश्याम पाल, लल्लन पाल, राधेश्याम पाल और ननकू उर्फ मनोज के विरुद्ध हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और डिफेंन्स के अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई गवाहियों और उनकी बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आनन्द कुमार ने आरोपियों तुंगनाथ पाल पुत्र त्रिवेणी पाल, जगप्रसाद पुत्र त्रिवेणी पाल, घनश्याम पाल पुत्र तुंगनाथ पाल, राधेश्याम पुत्र तुंगनाथ, लल्लन पाल पुत्र तुंगनाथ और ननकू उर्फ मनोज पुत्र जगप्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 32-32 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

बाराबंकीः खेत से पानी चुराने के विवाद में सात वर्ष पूर्व एक किसान की लाठी डंडों से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. बाराबंकी की कोर्ट ने इस मामले में दो सगे भाइयों समेत 06 आरोपियों को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास और 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. दोषियों में दोनों सगे भाइयों के चार पुत्र भी शामिल हैं. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-एक आनन्द कुमार ने सुनाया है.

अभियोजक अधिकारी सुनील कुमार दुबे ने बताया कि रामसनेही घाट थाना क्षेत्र के पोयनी गांव निवासी वादी शिव बरन पाल ने 24 सितंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि सुबह आठ बजे पिता राम चन्दर पाल अपने खेत मे फसल देखने गए थे. वही पर तुंगनाथ पाल पुत्र त्रिवेणी पाल, जगप्रसाद पुत्र त्रिवेणी मिले और पिता से कहा कि हमारे खेत का पानी अपने खेत में काट लिया है. खेत में पानी चुराने को लेकर विवाद हुआ था. आरोपियों ने पिता को लाठियों से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा.

पिता भागकर घर की ओर आए तो आरोपी उन्हें दौड़ाते हुए पीछे से आ गए और लाठियों से पीटकर मार डाला. वादी की तहरीर के आधार पर रामसनेही घाट पुलिस ने आरोपी तुंगनाथ पाल, जगप्रसाद पाल, घनश्याम पाल, लल्लन पाल, राधेश्याम पाल और ननकू उर्फ मनोज के विरुद्ध हत्या समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में तत्कालीन विवेचक ने वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हुए साक्ष्य संकलित कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की.

मामले में अभियोजन पक्ष ने ठोस गवाह पेश किए. अभियोजन और डिफेंन्स के अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई गवाहियों और उनकी बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश आनन्द कुमार ने आरोपियों तुंगनाथ पाल पुत्र त्रिवेणी पाल, जगप्रसाद पुत्र त्रिवेणी पाल, घनश्याम पाल पुत्र तुंगनाथ पाल, राधेश्याम पुत्र तुंगनाथ, लल्लन पाल पुत्र तुंगनाथ और ननकू उर्फ मनोज पुत्र जगप्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 32-32 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई.

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