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मुख्तार अंसारी  के खिलाफ वारंट जारी, कोर्ट ने 14 जून को किया तलब

यूपी की बाराबंकी की अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को आगामी 14 जून को तलब किया.

मुख्तार अंसारी को वारंट बी जारी.
मुख्तार अंसारी को वारंट बी जारी.
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Published : Jun 4, 2021, 7:48 PM IST

बाराबंकी: बराबंकी की अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के मामले में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आगामी 14 जून को तलब किया. कोर्ट ने इसके लिए ‘वारंट बी’ जारी किया है.

बीती 31 मार्च को पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट ले जाया गया था. उसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी से हुआ था. एम्बुलेंस के चर्चा में आने के बाद सूबे में हड़कंप मच गया था. बाराबंकी के संभागीय परिवहन विभाग में तो खलबली मच गई. दस्तावेजों की जांच की गई. एम्बुलेंस का 2012 से रिनिवल ही नहीं कराया गया था.

पड़ताल में वाहन स्वामी की आईडी निकली फर्जी
पड़ताल शुरू हुई तो ये रफीनगर मोहल्ले की डॉ. अलका रॉय के नाम से एम्बुलेंस पंजीकृत मिली. मौके पर पहुंची पुलिस को उस वोटर आईडी पर दर्ज नाम की महिला नहीं मिली. इसके बाद तो मानो एआरटीओ विभाग का पसीना छूट गया.

एआरटीओ ने दर्ज कराया था मुकदमा
एआरटीओ पंकज सिंह ने इस मामले में मऊ निवासी डॉ. अलका राय के खिलाफ नगर कोतवाली में क्राइम नम्बर 369/21 पर 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया था.

विवेचना के आधार पर बढ़ाए गए नाम
जांच करने मऊ गई पुलिस टीम की विवेचना के आधार पर श्याम संजीवनी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की डॉ. अलका राय उनके सहयोगी डॉ. शेषनाथ राय, मुख्तार अंसारी, मुजाहिद, राजनाथ यादव व अन्य के नाम इस आपराधिक षड्यंत्र में कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने में प्रकाश में आया था. इस मामले में विवेचना के आधार पर धारा 120 बी, 506, 177 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट की बढ़ोतरी की गई थी.

तीन आरोपी भेजे जा चुके जेल
इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने राजनाथ यादव, डॉ. अलका रॉय और शेषनाथ रॉय को जेल भेजा गया था. कूटरचित ढंग से एम्बुलेंस को रजिस्टर्ड कराने में लोकल कनेक्शन की तलाश के लिए एसआईटी टीम बांदा गई थी, जहां दो दिन रुककर टीम ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी. इस मामले में 14 जून के लिए सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को तलब किया है. इसके लिए ‘वारंट बी’ जारी किया गया है.


पढ़ें- विश्व दिव्यांग दिवस पर मिलने वाले पुरस्कार की धनराशि पांच गुना बढ़ी

बाराबंकी: बराबंकी की अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एम्बुलेंस रजिस्ट्रेशन के मामले में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आगामी 14 जून को तलब किया. कोर्ट ने इसके लिए ‘वारंट बी’ जारी किया है.

बीती 31 मार्च को पंजाब की रोपड़ जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को जिस एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट ले जाया गया था. उसका रजिस्ट्रेशन बाराबंकी से हुआ था. एम्बुलेंस के चर्चा में आने के बाद सूबे में हड़कंप मच गया था. बाराबंकी के संभागीय परिवहन विभाग में तो खलबली मच गई. दस्तावेजों की जांच की गई. एम्बुलेंस का 2012 से रिनिवल ही नहीं कराया गया था.

पड़ताल में वाहन स्वामी की आईडी निकली फर्जी
पड़ताल शुरू हुई तो ये रफीनगर मोहल्ले की डॉ. अलका रॉय के नाम से एम्बुलेंस पंजीकृत मिली. मौके पर पहुंची पुलिस को उस वोटर आईडी पर दर्ज नाम की महिला नहीं मिली. इसके बाद तो मानो एआरटीओ विभाग का पसीना छूट गया.

एआरटीओ ने दर्ज कराया था मुकदमा
एआरटीओ पंकज सिंह ने इस मामले में मऊ निवासी डॉ. अलका राय के खिलाफ नगर कोतवाली में क्राइम नम्बर 369/21 पर 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद एक एसआईटी टीम का भी गठन किया गया था.

विवेचना के आधार पर बढ़ाए गए नाम
जांच करने मऊ गई पुलिस टीम की विवेचना के आधार पर श्याम संजीवनी अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की डॉ. अलका राय उनके सहयोगी डॉ. शेषनाथ राय, मुख्तार अंसारी, मुजाहिद, राजनाथ यादव व अन्य के नाम इस आपराधिक षड्यंत्र में कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने में प्रकाश में आया था. इस मामले में विवेचना के आधार पर धारा 120 बी, 506, 177 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ एमेंडमेंट एक्ट की बढ़ोतरी की गई थी.

तीन आरोपी भेजे जा चुके जेल
इस मामले में नगर कोतवाली पुलिस ने राजनाथ यादव, डॉ. अलका रॉय और शेषनाथ रॉय को जेल भेजा गया था. कूटरचित ढंग से एम्बुलेंस को रजिस्टर्ड कराने में लोकल कनेक्शन की तलाश के लिए एसआईटी टीम बांदा गई थी, जहां दो दिन रुककर टीम ने मुख्तार अंसारी से पूछताछ की थी. इस मामले में 14 जून के लिए सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को तलब किया है. इसके लिए ‘वारंट बी’ जारी किया गया है.


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