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कोऑपरेटिव बैंक के बकाएदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, लेना होगा नो ड्यूज प्रमाणपत्र - बकाएदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सावधान हो जाएं क्योंकि सहकारी समितियों और भूमि विकास बैंकों के बकाएदार प्रत्याशी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. शासन के निर्देश के बाद सहकारिता विभाग ने बिना अदेय प्रमाण पत्र (नो ड्यूज) के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है.

बकाएदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव.
बकाएदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव.
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Published : Feb 14, 2021, 7:03 AM IST

बाराबंकी : अगर आप कोऑपरेटिव सोसायटीऔर सहकारी ग्राम विकास बैंक के बकाएदार हैं और पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो अपना लोन जल्द से जल्द जमा कर दीजिए. क्योंकि बगैर लोन अदा किए आप चुनाव नही लड़ सकते. जी हां, चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को सहकारी ग्राम विकास बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से नो ड्यूज प्रमाणपत्र लेना होगा.

बकाएदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव.

उत्तरप्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखाओं और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जरिये सहकारी समितियों से किसानों को वितरित किये गए ऋण की वसूली समय से नहीं हो पा रही है. बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी बकाएदार लोन अदा नहीं कर रहे हैं. यही नहीं तमाम लोन एनपीए यानी नॉन परफार्मिंग असेट हो चुका है. वहीं अब बकाएदारों से लोन की वसूली के लिए शासन ने पंचायत चुनाव का सहारा लिया है. अब अगर बकायेदारों को चुनाव लड़ना है तो इसके लिए जरूरी होगा कि वे पहले लोन अदा करें. इसके लिए हर उम्मीदवार को सहकारी ग्राम विकास बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से नो ड्यूज प्रमाणपत्र लेना होगा. नामांकन पत्र के साथ नो ड्यूज प्रमाणपत्र न लगाने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो जाएगा.

बैंक अधिकारियों में उत्साह
प्रशासन की तरफ से जारी इस आदेश से चुनाव लड़ने की की तैयारी कर रहे बकायेदारों ने बैंकों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं. भूमि विकास बैंक के अधिकारियों और कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस आदेश से विभाग के तमाम लोन की वसूली हो जाएगी.

नामांकन पत्र के साथ लगाना होगा नोड्यूज प्रमाणपत्र
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, बीडीसी और डीडीसी पदों के लिए उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय तमाम प्रपत्र लगाने होते हैं. नामांकन के लिए इन पदों के उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों से नो ड्यूज लेना होता है. इसी क्रम में सहकारी ग्राम विकास बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से भी नो ड्यूज लेना अनिवार्य बनाया गया है.

किन मदों में दिया जाता है लोन
उत्तरप्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कृषि और अकृषि ऋण दिया जाता है. कृषि में पम्पिंग सेट खरीदने, डेयरी स्थापित करने, मुर्गी फार्म, मतस्य पालन के लिए ऋण दिया जाता है. जबकि अकृषि क्षेत्र में वाहन ऋण, ग्रामोद्योग ऋण, गृह ऋण, उपभोक्ता ऋण और स्वयं सहायता जैसे कई मदों में ऋण दिए जाते हैं. ये लोन किसानों की भूमि बंधक बनाकर दिए जाते हैं. लोन अदायगी की सीमा 5 से 9 वर्षों तक होती है लेकिन लोन लेने के बाद लोगों ने समय सीमा बीत जाने के बाद भी अदायगी नही की. यहां तक कि उनके खाते एनपीए हो गए हैं.

डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बकाया कृषि ऋण
तहसील - बकाएदारों की संख्या - बकाया धनराशि
रुदौली - 2696 - 363 लाख
सिरौलीगौसपुर - 732 - 834 लाख
हैदरगढ़ - 2340 - 250 लाख
रामसनेहीघाट - 3500 - 484 लाख
रामनगर - 2100 - 247 लाख
फतेहपुर - 3176 - 460 लाख
नवाबगंज - 4104 - 496 लाख

डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बकाया अकृषि ऋण
बकाएदारों की संख्या - बकाया धनराशि (लाख में)
266 - 402.79

भूमि विकास बैंक का बकाया ऋण
शाखा - बकाएदार - धनराशि (लाख में)
बाराबंकी - 591 - 166.58
फतेहपुर - 2108 - 1193.47
हैदरगढ़ - 2317 - 584.43
रामसनेहीघाट - 409 - 155.65
सिरौलीगौसपुर - 697 - 208.22
रामनगर - 1085 - 885.48

भले ही इस आदेश ने पंचायत चुनाव लड़ने की ख्वाहिश पाले बकाएदारों की धड़कनें बढ़ा दी हों. लेकिन इससे सहकारिता विभाग का काफी समय से बकाया लोन जरूर वसूल हो जाएगा.

बाराबंकी : अगर आप कोऑपरेटिव सोसायटीऔर सहकारी ग्राम विकास बैंक के बकाएदार हैं और पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं तो अपना लोन जल्द से जल्द जमा कर दीजिए. क्योंकि बगैर लोन अदा किए आप चुनाव नही लड़ सकते. जी हां, चुनाव लड़ने के लिए हर उम्मीदवार को सहकारी ग्राम विकास बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से नो ड्यूज प्रमाणपत्र लेना होगा.

बकाएदार नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव.

उत्तरप्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखाओं और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के जरिये सहकारी समितियों से किसानों को वितरित किये गए ऋण की वसूली समय से नहीं हो पा रही है. बार-बार नोटिस दिए जाने के बाद भी बकाएदार लोन अदा नहीं कर रहे हैं. यही नहीं तमाम लोन एनपीए यानी नॉन परफार्मिंग असेट हो चुका है. वहीं अब बकाएदारों से लोन की वसूली के लिए शासन ने पंचायत चुनाव का सहारा लिया है. अब अगर बकायेदारों को चुनाव लड़ना है तो इसके लिए जरूरी होगा कि वे पहले लोन अदा करें. इसके लिए हर उम्मीदवार को सहकारी ग्राम विकास बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से नो ड्यूज प्रमाणपत्र लेना होगा. नामांकन पत्र के साथ नो ड्यूज प्रमाणपत्र न लगाने वाले प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो जाएगा.

बैंक अधिकारियों में उत्साह
प्रशासन की तरफ से जारी इस आदेश से चुनाव लड़ने की की तैयारी कर रहे बकायेदारों ने बैंकों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं. भूमि विकास बैंक के अधिकारियों और कोऑपरेटिव विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस आदेश से विभाग के तमाम लोन की वसूली हो जाएगी.

नामांकन पत्र के साथ लगाना होगा नोड्यूज प्रमाणपत्र
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम सदस्य, बीडीसी और डीडीसी पदों के लिए उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय तमाम प्रपत्र लगाने होते हैं. नामांकन के लिए इन पदों के उम्मीदवारों को विभिन्न विभागों से नो ड्यूज लेना होता है. इसी क्रम में सहकारी ग्राम विकास बैंक और कोऑपरेटिव बैंक से भी नो ड्यूज लेना अनिवार्य बनाया गया है.

किन मदों में दिया जाता है लोन
उत्तरप्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड द्वारा कृषि और अकृषि ऋण दिया जाता है. कृषि में पम्पिंग सेट खरीदने, डेयरी स्थापित करने, मुर्गी फार्म, मतस्य पालन के लिए ऋण दिया जाता है. जबकि अकृषि क्षेत्र में वाहन ऋण, ग्रामोद्योग ऋण, गृह ऋण, उपभोक्ता ऋण और स्वयं सहायता जैसे कई मदों में ऋण दिए जाते हैं. ये लोन किसानों की भूमि बंधक बनाकर दिए जाते हैं. लोन अदायगी की सीमा 5 से 9 वर्षों तक होती है लेकिन लोन लेने के बाद लोगों ने समय सीमा बीत जाने के बाद भी अदायगी नही की. यहां तक कि उनके खाते एनपीए हो गए हैं.

डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बकाया कृषि ऋण
तहसील - बकाएदारों की संख्या - बकाया धनराशि
रुदौली - 2696 - 363 लाख
सिरौलीगौसपुर - 732 - 834 लाख
हैदरगढ़ - 2340 - 250 लाख
रामसनेहीघाट - 3500 - 484 लाख
रामनगर - 2100 - 247 लाख
फतेहपुर - 3176 - 460 लाख
नवाबगंज - 4104 - 496 लाख

डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बकाया अकृषि ऋण
बकाएदारों की संख्या - बकाया धनराशि (लाख में)
266 - 402.79

भूमि विकास बैंक का बकाया ऋण
शाखा - बकाएदार - धनराशि (लाख में)
बाराबंकी - 591 - 166.58
फतेहपुर - 2108 - 1193.47
हैदरगढ़ - 2317 - 584.43
रामसनेहीघाट - 409 - 155.65
सिरौलीगौसपुर - 697 - 208.22
रामनगर - 1085 - 885.48

भले ही इस आदेश ने पंचायत चुनाव लड़ने की ख्वाहिश पाले बकाएदारों की धड़कनें बढ़ा दी हों. लेकिन इससे सहकारिता विभाग का काफी समय से बकाया लोन जरूर वसूल हो जाएगा.

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