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बाराबंकी: किशोर न्याय अधिनियम के प्रति जागरूकता की मुहिम शुरू

उत्तर प्रदेश में बच्चों के प्रति होने वाले बाल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए प्रत्येक थानों में तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अब जागरूकता अभियान चलायेंगे, जिससे किशोरों के साथ हो रहे अपराधों को कम किया जा सके.

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Published : Jan 18, 2020, 8:09 AM IST

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किशोर न्याय अधिनियम के प्रति जागरूकता की मुहिम शुरू.

बाराबंकी: जनपद के प्रत्येक थानों में तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र के लोगों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रति जागरूक करेंगे. अपने क्षेत्र में किशोरों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटनाओं पर नजर रखेंगे. लावारिस पाए जाने वाले नवजात शिशु और बाल श्रम में लगे किशोरों की पूरी जानकारी कर जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित करेंगे ताकि किशोरों के साथ हो रहे अपराधों को कम किया जा सके.

जानकारी देते एडिशनल एसपी.
बाल अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान
शुक्रवार को इनसे जुड़े विभागों के अधिकारियों और पुलिस विभाग ने इस बाबत मंथन कर अभियान चलाने का फैसला किया. बाराबंकी पुलिस लाइन सभागार में आयोजित वर्कशाप में शुक्रवार को जिले में हो रहे किशोर न्याय अधिनियम को लेकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और इनसे जुड़े विभागों के अधिकारियों को जागरूक किया गया. वर्कशाप की अध्यक्षता कर रहे एडिशनल एसपी ने थानों पर तैनात अधिकारियों को इसके अनुपालन के निर्देश दिए.

इसे भी पढ़ें:-रेप मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं

बाल अधिकारों को लेकर काम करने वाली संस्थाओं श्रम विभाग, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और प्रोबेशन विभाग के अधिकारियों और कई स्वयंसेवी संस्थाओं समेत सभी थानों पर तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के साथ वर्कशॉप आयोजित हुई. इस वर्कशॉप में यह निकल कर आया कि साल 2015 में बने किशोर न्याय अधिनियम की आम जनमानस को ठीक ढंग से जानकारी नहीं है. लिहाजा इसका ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो पा रहा है. इसके लिए सभी को सामूहिक रूप से आगे आना होगा.

बाराबंकी: जनपद के प्रत्येक थानों में तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र के लोगों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रति जागरूक करेंगे. अपने क्षेत्र में किशोरों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटनाओं पर नजर रखेंगे. लावारिस पाए जाने वाले नवजात शिशु और बाल श्रम में लगे किशोरों की पूरी जानकारी कर जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित करेंगे ताकि किशोरों के साथ हो रहे अपराधों को कम किया जा सके.

जानकारी देते एडिशनल एसपी.
बाल अपराधों के प्रति जागरूकता अभियान
शुक्रवार को इनसे जुड़े विभागों के अधिकारियों और पुलिस विभाग ने इस बाबत मंथन कर अभियान चलाने का फैसला किया. बाराबंकी पुलिस लाइन सभागार में आयोजित वर्कशाप में शुक्रवार को जिले में हो रहे किशोर न्याय अधिनियम को लेकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और इनसे जुड़े विभागों के अधिकारियों को जागरूक किया गया. वर्कशाप की अध्यक्षता कर रहे एडिशनल एसपी ने थानों पर तैनात अधिकारियों को इसके अनुपालन के निर्देश दिए.

इसे भी पढ़ें:-रेप मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं

बाल अधिकारों को लेकर काम करने वाली संस्थाओं श्रम विभाग, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और प्रोबेशन विभाग के अधिकारियों और कई स्वयंसेवी संस्थाओं समेत सभी थानों पर तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के साथ वर्कशॉप आयोजित हुई. इस वर्कशॉप में यह निकल कर आया कि साल 2015 में बने किशोर न्याय अधिनियम की आम जनमानस को ठीक ढंग से जानकारी नहीं है. लिहाजा इसका ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो पा रहा है. इसके लिए सभी को सामूहिक रूप से आगे आना होगा.

Intro:बाराबंकी ,17 जनवरी । अब हर थानों में तैनात बालकल्याण पुलिस अधिकारी अपने क्षेत्र के गांव के लोगों को किशोर न्याय अधिनियम के प्रति जागरूक करेंगे । अपने क्षेत्र में किशोरों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की घटनाओं पर नजर रखेंगे । लावारिस पाए जाने वाले नवजात शिशु और बाल श्रम में लगे किशोरों की पूरी जानकारी कर जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सूचित करेंगे ताकि किशोरों के साथ हो रहे अपराधों को कम किया जा सके । शुक्रवार को इनसे जुड़े विभागों के अधिकारियों और पुलिस विभाग ने इस बाबत मंथन कर अभियान चलाने का फैसला किया ।


Body:वीओ - पुलिस लाइन सभागार में आयोजित वर्कशाप में शुक्रवार को जिले में हो रहे किशोर न्याय अधिनियम को लेकर बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और इनसे जुड़े विभागों के अधिकारियों को जागरूक किया गया । वर्कशाप की अध्यक्षता कर रहे एडिशनल एसपी ने थानों पर तैनात अधिकारियों को इसके अनुपालन के निर्देश दिए ।
बाईट - आरएस गौतम , एडिशनल एसपी बाराबंकी

वीओ - बाल अधिकारों को लेकर काम करने वाली संस्थाओं श्रम विभाग, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ,प्रोबेशन विभाग के अधिकारियों और कई स्वयंसेवी संस्थाओं समेत सभी थानों पर तैनात बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के साथ आयोजित हुई इस वर्कशॉप में यह निकल कर आया कि साल 2015 में बने किशोर न्याय अधिनियम की आम जनमानस को ठीक ढंग से जानकारी नही है लिहाजा इसका ठीक ढंग से अनुपालन नहीं हो पा रहा है । इसके लिए सभी को सामूहिक रूप से आगे आना होगा ।
बाईट- रत्नेश कुमार , सदस्य,चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बाराबंकी
बाईट- सुधा रानी, संस्थापक,मन फाउंडेशन


Conclusion:रिपोर्ट - अलीम शेख बाराबंकी
9454661740
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