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अपराध से हासिल गैंगस्टर की 15 करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति कुर्क

बाराबंकी में जिला प्रशासन ने धोखाधड़ी कर लोगों को ठगने वाले एक शातिर गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने इस गैंग लीडर की ऐसे अपराधों से अर्जित पन्द्रह करोड़ से ज्यादा की अवैध सम्पत्ति से हासिल भूमि को कुर्क कर लिया.

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करोड़ से ज्यादा की सम्पत्ति कुर्क
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Published : Jun 14, 2022, 10:23 PM IST

बाराबंकी: जिला प्रशासन ने धोखाधड़ी कर लोगों को ठगने वाले एक शातिर गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने इस गैंग लीडर की ऐसे अपराधों से अर्जित पन्द्रह करोड़ से ज्यादा की अवैध सम्पत्ति से हासिल भूमि को कुर्क कर लिया. मंगलवार को पुलिस और राजस्व टीम ने नगर कोतवाली के भूहेरा गांव पहुंचकर कुर्की की मुनादी करते हुए प्रोपर्टी को कब्जे में ले लिया.

गौरतलब है कि, लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र (gomtinagar police station area) के मकान नम्बर 624 वी/159 विजईपुर विशेष खण्ड 2 के रहने वाले संजय सिंह सिंघला पुत्र पुरुषोत्तम दास सिंघला पिछले काफी अर्से से एक सिंघला रेजीडेंसी नामक कम्पनी चलाता है. ये लोगों को जमीन दिखाकर उनको प्लाट बेच देता था और उस प्लाट की रजिस्ट्री भी खरीदने वाले के नाम कर देता था.

कुछ दिनों बाद आरोपी सिंघला फिर उसी प्लाट या अगर उस पर कोई मकान बन गया है, तो उसको जबरन कब्जा कर लेता था और उस प्लाट से निर्माण हटा देता था. खरीददार को वो पैसा भी वापस नहीं करता था और फिर वो इस प्लाट को किसी दूसरे क्रेता को बेचकर उसके साथ भी इसी तरह की ठगी करता था. पीड़ितों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई. लेकिन ऊंची पहुंच के चलते इसके खिलाफ कुछ नही हुआ.

इसे भी पढ़ेंः यूपी में शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर भी चलेगा: साक्षी महाराज

इसके शिकार कई खरीददार सदमे में आकर बीमार भी हो गए. इस तरह फ्राड सिंघला ने तमाम अपराध कर धनोपार्जन किया और अवैध रूप से करोड़ों की सम्पत्ति बना ली. आरोपी सिंघला के खिलाफ नगर कोतवाली में अपराध संख्या 525/2022 पर धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.
आरोपी बहुत ही शातिर है. इसके खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ जिले (Barabanki and Lucknow districts) के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आठ मुकदमे दर्ज हैं.

मंगलवार को जिला प्रशासन ने 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत नगर कोतवाली के भूहेरा गांव में स्थित जमीन जिसकी कीमत 15 करोड़ 25 लाख 40 हजार 800 रुपये को कुर्क कर लिया. इस मौके पर प्रशासन द्वारा मुनादी कराकर उस प्रोपर्टी पर सरकारी बोर्ड भी लगा दिया.

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बाराबंकी: जिला प्रशासन ने धोखाधड़ी कर लोगों को ठगने वाले एक शातिर गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. जिला प्रशासन ने इस गैंग लीडर की ऐसे अपराधों से अर्जित पन्द्रह करोड़ से ज्यादा की अवैध सम्पत्ति से हासिल भूमि को कुर्क कर लिया. मंगलवार को पुलिस और राजस्व टीम ने नगर कोतवाली के भूहेरा गांव पहुंचकर कुर्की की मुनादी करते हुए प्रोपर्टी को कब्जे में ले लिया.

गौरतलब है कि, लखनऊ के गोमतीनगर थाना क्षेत्र (gomtinagar police station area) के मकान नम्बर 624 वी/159 विजईपुर विशेष खण्ड 2 के रहने वाले संजय सिंह सिंघला पुत्र पुरुषोत्तम दास सिंघला पिछले काफी अर्से से एक सिंघला रेजीडेंसी नामक कम्पनी चलाता है. ये लोगों को जमीन दिखाकर उनको प्लाट बेच देता था और उस प्लाट की रजिस्ट्री भी खरीदने वाले के नाम कर देता था.

कुछ दिनों बाद आरोपी सिंघला फिर उसी प्लाट या अगर उस पर कोई मकान बन गया है, तो उसको जबरन कब्जा कर लेता था और उस प्लाट से निर्माण हटा देता था. खरीददार को वो पैसा भी वापस नहीं करता था और फिर वो इस प्लाट को किसी दूसरे क्रेता को बेचकर उसके साथ भी इसी तरह की ठगी करता था. पीड़ितों ने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाई. लेकिन ऊंची पहुंच के चलते इसके खिलाफ कुछ नही हुआ.

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इसके शिकार कई खरीददार सदमे में आकर बीमार भी हो गए. इस तरह फ्राड सिंघला ने तमाम अपराध कर धनोपार्जन किया और अवैध रूप से करोड़ों की सम्पत्ति बना ली. आरोपी सिंघला के खिलाफ नगर कोतवाली में अपराध संख्या 525/2022 पर धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.
आरोपी बहुत ही शातिर है. इसके खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ जिले (Barabanki and Lucknow districts) के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आठ मुकदमे दर्ज हैं.

मंगलवार को जिला प्रशासन ने 14(1) उत्तरप्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत नगर कोतवाली के भूहेरा गांव में स्थित जमीन जिसकी कीमत 15 करोड़ 25 लाख 40 हजार 800 रुपये को कुर्क कर लिया. इस मौके पर प्रशासन द्वारा मुनादी कराकर उस प्रोपर्टी पर सरकारी बोर्ड भी लगा दिया.

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