बाराबंकी: जनपद में एक युवती के साथ बच्चों का अपहरण और पति की हत्या करने की धमकी देकर दुराचार करने, दुष्कर्म के दौरान बनाई गई वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देने व धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने के आरोपी की जमानत अर्जी जिला जज रवींद्र नाथ दुबे ने खारिज कर दी.
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजेश पांडेय ने अभियोजन कथानक का ब्यौरा देते हुए बताया कि पीड़ित बाराबंकी नगर कोतवाली के एक मुहल्ले में किराए पर रहती थी. वहीं का रहने वाला आरोपी फैजान जैदी गुंडा और सिरफिरा अपराधी किस्म का युवक है. पिछले एक वर्ष से अधिक समय से वह पीड़ित के बच्चों का अपहरण कर लेने और पति को जान से मार देने की धमकी देकर जबरन वादिनी के साथ शारीरिक दुष्कर्म और मानसिक उत्पीड़न करता रहा.
पीड़ित के मुताबिक आरोपी ने दुष्कर्म की कई वीडियो और फोटो बना रखी हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देता है. पति व बच्चों को मार डालने की धमकी देकर पीड़िता से जेवर हार, अंगूठी और 50 हजार रुपये ले लिए. बर्दाश्त से बाहर होने पर पीड़ित ने अपने पति से पूरी बात बताई और मकान बदलकर पति के साथ दूसरे मुहल्ले में रहने लगी. आरोपी ने उसे यहां भी ढूंढ लिया और 29 अक्टूबर 21 को उसके साथ तमंचे के बल पर दुराचार किया और धर्म बदलने का दबाब बनाया.
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आरोपी धमकी भरे पत्र पीड़ित के दरवाजे पर डालता रहा. पीड़ित की तहरीर पर 25 अप्रैल 22 को नगर कोतवाली में 376,452,406,506,342 आईपीसी और 67 ए आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी की ओर से प्रस्तुत की गई जमानत याचिका पर जिला जज ने सुनवाई करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया.
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