बांदा: जिले की पाॅक्सो कोर्ट में गुरुवार को नाबालिग बच्चों के यौन शोषण व पोर्नोग्राफी के आरोपी जूनियर इंजीनियर रामभवन के वाइस सैंपल और मानसिक जांच मामले की सुनवाई हुई. सीबीआई की ओर से कोर्ट में आरोपी के वाइस सैंपल और मेडिकल फिजियोलॉजिकल जांच कराने के लिए याचिका दायर की गई थी. दोनों अधिवक्ताओं की बहस सुनाने के बाद कोर्ट ने 21 दिसंबर को अपना फैसला सुनाने की बात कही है. सुबह 11 बजे से शाम करीब 4 बजे तक सीबीआई कोर्ट में मौजूद रही.
बीते 14 दिसंबर को सीबीआई ने ऑडियो जांच के लिए आरोपी के वाइस सैंपल लेने और मानसिक जांच के लिए एम्स ले जाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी. ऑनलाइन पोर्नोग्राफी और नाबालिग बच्चों से यौन शोषण के मामले में चित्रकूट के सिंचाई विभाग का जूनियर इंजीनियर रामभवन आरोपी है.
सीबीआई कराना चाहती है मेडिकल फिजियोलॉजिकल टेस्ट
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता मनोज कुमार दीक्षित ने बताया कि जांच के लिए सीबीआई आरोपी का वाइस सैंपल लेना चाहती है. कुछ रिकॉर्डिग में सिर्फ आवाजें हैं. इसके लिए सीबीआई की ओर से कोर्ट में 14 दिसंबर को दो याचिका दायर की गई थी. जिनकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 दिसंबर की तारीख दी थी.
उन्होंने बताया कि जिसे लेकर आरोपी पक्ष के वकील ने आपत्ति लगाई थी कि धारा 167 के तहत एक बार रिमांड पर लिया जा चुका है. इसलिए दोबार रिमांड नहीं लिया जा सकता है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि सीबीआई ने रिमांड की अर्जी कोर्ट में नहीं दायर की थी. सीबीआई की ओर से आरोपी के वाइस सैंपल और मेडिकल फिजियोलॉजिकल टेस्ट कराने के लिए याचिका दायर कर कोर्ट से अनुमति मांगी गई है. सुनवाई के बाद कोर्ट में 21 दिसंबर को फैसला सुनाने को कहा है. वहीं मामले में 21 दिसंबर को आरोपी की पेशी भी है.