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बलरामपुर में 2 अप्रैल तक लागू रहेगी धारा 144, इन गतिविधियों से बनाएं दूरी - महाशिवरात्रि त्योहार

आगामी होली के त्योहार के मद्देनजर बलरामपुर जनपद में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो दो अप्रैल तक प्रभावी रहेगी. जिलाधिकारी श्रुति ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.

जिलाधिकारी श्रुति .
जिलाधिकारी श्रुति .
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Published : Mar 11, 2021, 12:23 PM IST

बलरामपुर: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जनपद में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है. त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए जिलाधिकारी ने 2 अप्रैल तक धारा 144 प्रभावी रखने का आदेश जारी किया है.

डीएम श्रुति ने बताया कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि, 28 को होलिका दहन, 29, 30 मार्च को होली एवं 29 मार्च को शब-ए-बारात त्योहार मनाया जायेगा. सभी त्योहार सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील हैं. लिहाजा शांति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. जो 2 अप्रैल तक सम्पूर्ण जनपद में लागू रहेगी. इस दौरान जिला प्रशासन के आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा.

इन पर होगा प्रतिबंध
डीएम ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डण्डे, विस्फोटक पदार्थ और तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा. यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और सिक्ख समुदाय के अनुयायियों (धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार कृपाण लेकर चलते हैं) पर भी लागू नहीं होगा. पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगें. यह प्रतिबन्घ ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेंगें.

अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई
डीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार का कोई अफवाह नहीं फैलाएगा और न ही ऐसा कोई कृत्य करेगा, जिससे शांति भंग की संभावना हो. अफवाह फैलाने वाले को खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. कोई भी व्यक्ति बिना सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के आम सभा, जुलूस का आयोजन नहीं करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेगा. यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक जुलूस, समारोहों पर लागू नहीं होगा.

त्योहारों को लेकर डीएम ने की अपील
डीएम ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि होली में बिना किसी के सहमति के जबरन रंग या गुलाल न डाला जाए. ऐसे वाद्य यन्त्रों का प्रयोग न हो, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो. सभी लोग शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास पूर्वक त्योहारों को मनाएं.

बलरामपुर: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए जनपद में धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है. त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए जिलाधिकारी ने 2 अप्रैल तक धारा 144 प्रभावी रखने का आदेश जारी किया है.

डीएम श्रुति ने बताया कि 11 मार्च को महाशिवरात्रि, 28 को होलिका दहन, 29, 30 मार्च को होली एवं 29 मार्च को शब-ए-बारात त्योहार मनाया जायेगा. सभी त्योहार सांप्रदायिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील हैं. लिहाजा शांति एवं सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. जो 2 अप्रैल तक सम्पूर्ण जनपद में लागू रहेगी. इस दौरान जिला प्रशासन के आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध होगा.

इन पर होगा प्रतिबंध
डीएम ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति अपने साथ किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, लाठी-डण्डे, विस्फोटक पदार्थ और तेजाब आदि लेकर नहीं चलेगा. यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और सिक्ख समुदाय के अनुयायियों (धार्मिक रीति-रिवाज के अनुसार कृपाण लेकर चलते हैं) पर भी लागू नहीं होगा. पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगें. यह प्रतिबन्घ ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करेंगें.

अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई
डीएम ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार का कोई अफवाह नहीं फैलाएगा और न ही ऐसा कोई कृत्य करेगा, जिससे शांति भंग की संभावना हो. अफवाह फैलाने वाले को खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी. कोई भी व्यक्ति बिना सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के आम सभा, जुलूस का आयोजन नहीं करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेगा. यह प्रतिबन्ध परम्परागत धार्मिक जुलूस, समारोहों पर लागू नहीं होगा.

त्योहारों को लेकर डीएम ने की अपील
डीएम ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि होली में बिना किसी के सहमति के जबरन रंग या गुलाल न डाला जाए. ऐसे वाद्य यन्त्रों का प्रयोग न हो, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो. सभी लोग शांतिपूर्ण एवं हर्षोल्लास पूर्वक त्योहारों को मनाएं.

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