बलरामपुर: जिला एवं सत्र न्यायलय के न्यायाधीश ने युवक की गला रेतकर हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 2014 में दोषी ने वारदात को अंजाम दिया था.
शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार तिवारी ने बताया कि हरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत बनकटी लौकी कला गांव के पास अब्दुल सलाम नामक युवक की 4 अगस्त 2014 को गला रेतकर हत्या कर दी गई थी. जिसका मुकदमा हरैया थाने में मृतक के पिता इदरीश ने पारसराम निवासी भदवार के खिलाफ थाना हरैया के मुकदमा दर्ज कराया गया था. तहरीर में वादी ने लिखाया था कि उसके बेटे अब्दुल सलाम को पारसराम ने फोन करके बुलाया गया था. इसके बाद देर रात तक सलाम के घर न लौटने पर उसकी तलाश की गई. जहां पता चला की लौकी कला गांव के रास्ते पर एक लाश पड़ी हुई है. परिजनों ने शव की पहचान अब्दुल सलाम के रूप में थी. अब्दुल सलाम की गर्दन पर धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या की गई थी.
परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्जकर जांच शुरू की गई. पुलिस द्वारा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में चार्ज सीट पेश की गई. इस मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों के तरफ से तमाम गवाह एंव साक्ष्य पेश किए गए. दोनों पक्षों के साक्ष्यों को देखने और गवाहों के बयान के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम की अदालत के न्यायधीश इफ्तिखार अहमद ने पारसराम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.