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बहराइचः अधिवक्ता गोली कांड में दो को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के बहराइच में वकील पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में दो लोगों पर आजीवन कारावास की सजा हुई है. आजीवन कारावास के साथ 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा है. 19 फरवरी 2017 को पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने बचराज यादव को गोली मार दी थी.

अधिवक्ता गोली कांड में दो को आजीवन कारावास.
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Published : Aug 27, 2019, 9:39 AM IST

बहराइचः जिला सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कारावास के साथ 51000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. 19 फरवरी 2017 को थाना राम गांव क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर अधिवक्ता बचराज यादव को अभियुक्तों ने गोली मार दी थी. अधिवक्ता अपने गांव से शहर स्थित आवास आ रहा था.

अधिवक्ता गोली कांड में दो को आजीवन कारावास.

इसे भी पढ़ेंः- बहराइच: पेड़ पर लटका मिला नाबालिग का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

बाइक सवार बदमाशों ने मारी थी गोली
शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) मन्नू प्रसाद मिश्रा ने बताया कि 19 फरवरी 2017 को अधिवक्ता बचराज यादव राम गांव थाना क्षेत्र के ग्राम देव रायपुर से बहराइच स्थित अपने आवास आ रहे थे. रास्ते में थाना राम गांव क्षेत्र के अंबेडकर नगर गांव के पास तीन बाइक सवार लोगों ने उन्हें रोककर गोली मार दी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इस संबंध में थाना राम गांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया. सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार द्वितीय द्वारा टीकाराम यादव और गुड्डू उर्फ सैयद अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन्हें 51000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

बहराइचः जिला सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कारावास के साथ 51000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. 19 फरवरी 2017 को थाना राम गांव क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर अधिवक्ता बचराज यादव को अभियुक्तों ने गोली मार दी थी. अधिवक्ता अपने गांव से शहर स्थित आवास आ रहा था.

अधिवक्ता गोली कांड में दो को आजीवन कारावास.

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बाइक सवार बदमाशों ने मारी थी गोली
शासकीय अधिवक्ता (क्रिमिनल) मन्नू प्रसाद मिश्रा ने बताया कि 19 फरवरी 2017 को अधिवक्ता बचराज यादव राम गांव थाना क्षेत्र के ग्राम देव रायपुर से बहराइच स्थित अपने आवास आ रहे थे. रास्ते में थाना राम गांव क्षेत्र के अंबेडकर नगर गांव के पास तीन बाइक सवार लोगों ने उन्हें रोककर गोली मार दी. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. इस संबंध में थाना राम गांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया. सोमवार को जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार द्वितीय द्वारा टीकाराम यादव और गुड्डू उर्फ सैयद अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उन्हें 51000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

Intro:एंकर- बहराइच में जिला सत्र न्यायाधीश ने अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किए जाने के मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । ₹51000 के अर्थदंड से दंडित किया है । 19 फरवरी 2017 को थाना राम गांव क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर अधिवक्ता बचराज यादव को अभियुक्तों ने उस समय गोली मार दी थी . जब वह अपने गांव से शहर स्थित अपने आवास आ रहे थे . दिसंबर में थाना राम गांव क्षेत्र में अभियोग दर्ज हुआ था .


Body:वीओ-1- शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल मन्नू प्रसाद मिश्रा ने बताया कि 19 फरवरी 2017 को अधिवक्ता बच्छराज यादव थाना क्षेत्र के ग्राम देव रायपुर मैं स्थित अपने गांव से बहराइच में बंजारी मोड़ के पास स्थित अपने आवास आ रहे थे . रास्ते में थाना राम गांव क्षेत्र के अंबेडकर नगर गांव के पास तीन बाइक सवार लोगों ने उन्हें रोककर गोली मार दी . जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए . इस संबंध में थाना राम गांव में धारा 370 धारा 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया . उन्होंने बताया कि आज जिला सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार द्वितीय द्वारा टीकाराम यादव और गुड्डू उर्फ सैयद अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है . साथ ही उन्हें ₹51000 के अर्थदंड से दंडित किया है . उन्होंने बताया कि दोष सिद्धो पर अभिहित की गई राशि में 80% राशि बतौर हर्जाना घायल बच्छराज यादव को देना ही होगी . यह राजस्व कार्य की भांति वसूल की जाएगी . अर्थदंड न अदा करने पर आतिरिक्त कारावास की व्यवस्था की गई है .
बाइट-1- मन्नू प्रसाद मिश्रा शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल


Conclusion:सैयद मसूद कादरी
94 15 15 963
बहराइच
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