बहराइच: जनपद में जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर दिनेश चन्द्र ने गुंडा एक्ट के तहत 5 अपराधियों को जिला बदर किया है. इन अपराधियों के विरूद्ध धारा 3 (1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया गया है. इसके अलावा चार लोगों को अपने संबंधित थाने में प्रत्येक माह की 1 व 15 तारीख को आगामी 6 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं.
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश के अनुसार, थाना कैसरगंज अन्तर्गत दिकौलीकलां निवासी हरना अनौरा राजदत्त अवस्थी पुत्र रामनाथ, थाना पयागपुर निवासी पासीपुरवा चसनियाकोट पवन कुमार उर्फ नग्गे पुत्र गिजोधन, थाना कोतवाली नानपारा अन्तर्गत निवासी ककरहा बोधवा भूलन अली पुत्र अब्बास अली व लोनियन ककरी पंचराम पुत्र ब्रहमा तथा थाना हरदी अन्तर्गत निवासी महाराजगंज जोतचांदपारा हैदर पुत्र अय्यूब को 6 माह के जिला बदर किया गया है.
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इसके अलावा थाना कोतवाली देहात निवासी कौरेमऊ गोविन्दपुर आलोक वर्मा उर्फ डब्लू पुत्र अमृत लाल वर्मा, थाना दरगाह शरीफ निवासी घोसियनबाग अभिषेक शर्मा उर्फ राजा पुत्र तीरथराम, थाना बौण्डी निवासी घुरेहरीपुर बाबूलाल पुत्र प्रताप तथा थाना पयागपुर निवासी मोहम्मदपुर कोढ़वा रहीश पुत्र रफीक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से संबंधित थाने में आगामी 6 माह तक प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे.
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