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कोर्ट की अवमानना में इंस्पेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज

बहराइच में कोर्ट की अवमानना के मामले में इंस्पेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है. एक महिला ने अपने पति की पिटाई करने और घूस लेने का आरोप लगाया था.

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Published : Apr 1, 2023, 11:54 AM IST

बहराइच: कोर्ट की अवमानना पर जज ने शुक्रवार को इंस्पेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. जरवल रोड थाना क्षेत्र की निवासी महिला ने कोर्ट में वाद दायर किया था. इसी मामले को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया.

जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंभौरा निवासी सुनीता पत्नी फूल चंद्र ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था. वादी के अधिवक्ता कुल भूषण मिश्रा ने एक मार्च को महिला के पति की पिटाई करने, उसकी जमीन पर कब्जा करवाने और बाद में छोड़ने के एवज में घूस लेने का आरोप लगाया था. इसमें महिला का कहना है कि 10 हजार रुपये घूस देने के बाद उसके पति को छोड़ा गया था. पुलिस की पिटाई से उसके पति को काफी चोट आई. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जरवल रोड पुलिस को तलब किया. लेकिन, पुलिस अपना पक्ष लेकर नहीं पहुंची.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के निर्देश पर जरवल रोड थाने के इंस्पेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ उसी थाने में केस दर्ज किया गया है. इंस्पेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का केस भी दर्ज किया गया है. कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. अधिवक्ता कुल भूषण मिश्रा ने बताया कि कोर्ट की अवमानना पर न्यायधीश ने नाराज होते हुए मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया. कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को जरवल रोड थाने के इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह, सिपाही प्रताप सिंह, सहकारी विकास समिति बांभौरा के लिपिक अवधेश कुमार सिंह और सचिव दीपक वर्मा के विरुद्ध मारपीट करने, धमकी देने, पीड़ित को हानि पहुंचाने समेत सात धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. यही नहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का केस भी दर्ज किया गया है.

यह भी पढ़ें: सरकारी धन से कैसे दी जा रही है धार्मिक शिक्षा, हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा

बहराइच: कोर्ट की अवमानना पर जज ने शुक्रवार को इंस्पेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है. जरवल रोड थाना क्षेत्र की निवासी महिला ने कोर्ट में वाद दायर किया था. इसी मामले को लेकर कोर्ट ने यह आदेश दिया.

जरवल रोड थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंभौरा निवासी सुनीता पत्नी फूल चंद्र ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया था. वादी के अधिवक्ता कुल भूषण मिश्रा ने एक मार्च को महिला के पति की पिटाई करने, उसकी जमीन पर कब्जा करवाने और बाद में छोड़ने के एवज में घूस लेने का आरोप लगाया था. इसमें महिला का कहना है कि 10 हजार रुपये घूस देने के बाद उसके पति को छोड़ा गया था. पुलिस की पिटाई से उसके पति को काफी चोट आई. कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जरवल रोड पुलिस को तलब किया. लेकिन, पुलिस अपना पक्ष लेकर नहीं पहुंची.

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के निर्देश पर जरवल रोड थाने के इंस्पेक्टर सहित चार लोगों के खिलाफ उसी थाने में केस दर्ज किया गया है. इंस्पेक्टर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का केस भी दर्ज किया गया है. कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई को लेकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. अधिवक्ता कुल भूषण मिश्रा ने बताया कि कोर्ट की अवमानना पर न्यायधीश ने नाराज होते हुए मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया. कोर्ट के निर्देश पर शुक्रवार को जरवल रोड थाने के इंस्पेक्टर राजेश कुमार सिंह, सिपाही प्रताप सिंह, सहकारी विकास समिति बांभौरा के लिपिक अवधेश कुमार सिंह और सचिव दीपक वर्मा के विरुद्ध मारपीट करने, धमकी देने, पीड़ित को हानि पहुंचाने समेत सात धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. यही नहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का केस भी दर्ज किया गया है.

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