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पत्नी को जिंदा जलाने के दोषी को उम्रकैद की सजा

पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में दोषी पति को बहराइच में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नितिन पांडेय ने आजीवन कारावास और 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है.

बहराइच सत्र न्यायालय
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Published : Dec 17, 2020, 9:21 PM IST

बहराइचः अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नितिन पांडेय ने पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने मामले में अभियुक्त को दोषी सिद्ध ठहराते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दहेज के लिए पत्नी को करता था प्रताड़ित
विशेश्वरगंज के जलालपर के राम गोपाल पांडेय की तहरीर पर पयागपुर पुलिस ने इंद्रापुर के कक्कू मिश्रा उर्फ राजू पुत्र सुरेंद्र नाथ मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खां ने बताया कि राम गोपाल पांडेय की बेटी खुशबू पांडेय उर्फ खतुना की शादी घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व कक्कू मिश्रा के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही कक्कू खुशबू को दहेज में साइकिल और 10 हजार रुपये के लिए प्रताड़ित करने लगा.

समझाकर भेजा जाता था ससुराल
पीड़ित परिजनों के मुताबिक घर आने के दौरान बेटी ने शिकायत कर ससुराल जाने से मना करती, लेकिन समझाकर उसे भेज दिया जाता था. 28 अप्रैल 2008 को कक्कू ने पत्नी को मारा पीटा और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और फरार हो गया. इस घटना में आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा गया. विवेचना के दौरान पीड़िता की मौत हो गई तो अभियुक्त के खिलाफ दहेज हत्या की धाराएं जोड़ दी गई. जिसके बाद पुलिस ने कक्कू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा
सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिसीलन करने के बाद अभियुक्त पर दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

बहराइचः अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नितिन पांडेय ने पत्नी को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने मामले में अभियुक्त को दोषी सिद्ध ठहराते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

दहेज के लिए पत्नी को करता था प्रताड़ित
विशेश्वरगंज के जलालपर के राम गोपाल पांडेय की तहरीर पर पयागपुर पुलिस ने इंद्रापुर के कक्कू मिश्रा उर्फ राजू पुत्र सुरेंद्र नाथ मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फिरोज अहमद खां ने बताया कि राम गोपाल पांडेय की बेटी खुशबू पांडेय उर्फ खतुना की शादी घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व कक्कू मिश्रा के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही कक्कू खुशबू को दहेज में साइकिल और 10 हजार रुपये के लिए प्रताड़ित करने लगा.

समझाकर भेजा जाता था ससुराल
पीड़ित परिजनों के मुताबिक घर आने के दौरान बेटी ने शिकायत कर ससुराल जाने से मना करती, लेकिन समझाकर उसे भेज दिया जाता था. 28 अप्रैल 2008 को कक्कू ने पत्नी को मारा पीटा और उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और फरार हो गया. इस घटना में आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लिखा गया. विवेचना के दौरान पीड़िता की मौत हो गई तो अभियुक्त के खिलाफ दहेज हत्या की धाराएं जोड़ दी गई. जिसके बाद पुलिस ने कक्कू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया.

सत्र न्यायालय ने सुनाई सजा
सत्र परीक्षण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक परिसीलन करने के बाद अभियुक्त पर दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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