ETV Bharat / state

तीन तलाक मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज, जानें क्या है मामला

बहराइच में तीन तलाक मामले (Triple Talaq Case) में अग्रिम जमानत याचिका खारिज (Anticipatory Bail Plea Rejected) हो गयी है. पति ने तीन तलाक देकर घर से बाहर निकाला था.

बहराइच कोर्ट
बहराइच कोर्ट
author img

By

Published : Nov 20, 2021, 8:54 PM IST

बहराइच : न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) मनोज कुमार मिश्रा ने तीन तलाक देकर युवती को घर से निकालने के मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. नवंबर 2020 में पीड़िता का विवाह हुआ था. एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि फखरपुर थाने के घासीपुर निवासी निजाम अहमद का विवाह 10 नवंबर 2020 में निखत के साथ हुआ था.

उनका एक बेटा भी है. आरोप है कि इसके बाद से ही निखत को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा. मांग पूरी न होने पर पीड़िता के साथ दो सितंबर को ससुराल वालों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया.

इसे भी पढ़ेः तीन तलाक का दिखा दंश, पति ने मोबाइल पर ही दिया तीन तलाक

आरोप है कि पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया. इसके बाद पीड़िता अपने घर चली गई और मायके में पहुंचने के बाद पति व ससुराल वालों को नामजद कर महिला थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

इस मामले में आरोपी निजाम अहमद ने अग्रिम जमानत दायर की थी. शनिवार को इस मामले में जज ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल के तर्कों को सुना. उसके बाद जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप


बहराइच : न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) मनोज कुमार मिश्रा ने तीन तलाक देकर युवती को घर से निकालने के मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. नवंबर 2020 में पीड़िता का विवाह हुआ था. एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि फखरपुर थाने के घासीपुर निवासी निजाम अहमद का विवाह 10 नवंबर 2020 में निखत के साथ हुआ था.

उनका एक बेटा भी है. आरोप है कि इसके बाद से ही निखत को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा. मांग पूरी न होने पर पीड़िता के साथ दो सितंबर को ससुराल वालों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया.

इसे भी पढ़ेः तीन तलाक का दिखा दंश, पति ने मोबाइल पर ही दिया तीन तलाक

आरोप है कि पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया गया. इसके बाद पीड़िता अपने घर चली गई और मायके में पहुंचने के बाद पति व ससुराल वालों को नामजद कर महिला थाने में दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

इस मामले में आरोपी निजाम अहमद ने अग्रिम जमानत दायर की थी. शनिवार को इस मामले में जज ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष से एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल के तर्कों को सुना. उसके बाद जज ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप


ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.