बदायूं:सरकार ने स्कूल बस हादसों को रोकने के लिए एक नई गाइड लाइन जारी की है,और शासन से हर जिले को ये आदेश आ चुका है.आदेश के बाद एआरटीओ ने सभी स्कूलों को नई गाइड लाइन और उसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.
- सरकार ने स्कूल बसों को नई गाइड लाइन के तहत बस चलाने पर परमिट देने का आदेश दिया है.
- यह फैसला बढ़ते स्कूल बस हादसों की वजह से लिया गया है.
- नई गाइड लाइन के हिसाब से बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस,ओवर स्पीड का मीटर भी लगा होना चाहिए.
- बस की स्पीड 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
- स्कूल में कोई एलपीजी गैस की गाड़ी नहीं चलेगी.
- जिले स्तर पर 2 कमेटी भी बनेगी जो इसकी निगरानी करेंगी,
- पहली डीएम की अध्यक्षता में तो दूसरी स्कूल प्रबंधन की कमेटी होगी.
- इसे न मानने स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
शासन से आदेश मिला है स्कूल बसों पर ध्यान दिया जाए,जिसके लिए नई गाइड लाइन सभी स्कूलों को भेज दिया गया है,और इस निर्देश को न लागू करने पर गाड़ी को सीज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी .
एनसी शर्मा,एआरटीओ बदायूं