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स्कूल बस हादसों को रोकने के लिए सरकार की नई गाइड लाइन जारी, पढ़ें - ऐसे होगा स्कूली बसों का संचालन

सरकार ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख कर स्कूल बस हादसों को रोकने के लिए एक नई गाइड लाइन जारी की है. इसके तहत बस में अब सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस लगा होना अनिवार्य होगा. साथ ही सरकार ने कई और भी निर्देश गाइड लाइन के जरिए स्कूलों को दिए हैं. इस निर्देश को न मानने वाले स्कूलो पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

गाइड लाइन
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Published : Jul 29, 2019, 9:05 AM IST

बदायूं:सरकार ने स्कूल बस हादसों को रोकने के लिए एक नई गाइड लाइन जारी की है,और शासन से हर जिले को ये आदेश आ चुका है.आदेश के बाद एआरटीओ ने सभी स्कूलों को नई गाइड लाइन और उसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.

गाइड लाइन
क्या है आदेश:
  • सरकार ने स्कूल बसों को नई गाइड लाइन के तहत बस चलाने पर परमिट देने का आदेश दिया है.
  • यह फैसला बढ़ते स्कूल बस हादसों की वजह से लिया गया है.
  • नई गाइड लाइन के हिसाब से बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस,ओवर स्पीड का मीटर भी लगा होना चाहिए.
  • बस की स्पीड 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
  • स्कूल में कोई एलपीजी गैस की गाड़ी नहीं चलेगी.
  • जिले स्तर पर 2 कमेटी भी बनेगी जो इसकी निगरानी करेंगी,
  • पहली डीएम की अध्यक्षता में तो दूसरी स्कूल प्रबंधन की कमेटी होगी.
  • इसे न मानने स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



शासन से आदेश मिला है स्कूल बसों पर ध्यान दिया जाए,जिसके लिए नई गाइड लाइन सभी स्कूलों को भेज दिया गया है,और इस निर्देश को न लागू करने पर गाड़ी को सीज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी .
एनसी शर्मा,एआरटीओ बदायूं

बदायूं:सरकार ने स्कूल बस हादसों को रोकने के लिए एक नई गाइड लाइन जारी की है,और शासन से हर जिले को ये आदेश आ चुका है.आदेश के बाद एआरटीओ ने सभी स्कूलों को नई गाइड लाइन और उसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.

गाइड लाइन
क्या है आदेश:
  • सरकार ने स्कूल बसों को नई गाइड लाइन के तहत बस चलाने पर परमिट देने का आदेश दिया है.
  • यह फैसला बढ़ते स्कूल बस हादसों की वजह से लिया गया है.
  • नई गाइड लाइन के हिसाब से बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस,ओवर स्पीड का मीटर भी लगा होना चाहिए.
  • बस की स्पीड 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए
  • स्कूल में कोई एलपीजी गैस की गाड़ी नहीं चलेगी.
  • जिले स्तर पर 2 कमेटी भी बनेगी जो इसकी निगरानी करेंगी,
  • पहली डीएम की अध्यक्षता में तो दूसरी स्कूल प्रबंधन की कमेटी होगी.
  • इसे न मानने स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



शासन से आदेश मिला है स्कूल बसों पर ध्यान दिया जाए,जिसके लिए नई गाइड लाइन सभी स्कूलों को भेज दिया गया है,और इस निर्देश को न लागू करने पर गाड़ी को सीज कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी .
एनसी शर्मा,एआरटीओ बदायूं

Intro:सरकार ने स्कूल बस हादसों को रोकने के लिए एक नई गाइड लाइन जारी की है ...और शासन से हर जिले को ये आदेश आ चुका है ....बदायूँ में आदेश आने के बाद एआरटीओ ने सभी स्कूलों को नई गाइड लाइन का आदेश दे दिया है ...और उसे सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है ....देखिये ये रिपोर्ट...

एआरटीओ


Body:सरकार ने स्कूल बसों को नई गाइड लाइन के तहत बस चलाने पर परमिट देना का आदेश दिया ...और जो इसके हिसाब से नहीं चलेगा उस स्कूल पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी...सरकार ने ये फैसला बढ़ते स्कूल बस हादसों को वजह से लिया ...नई गाइड लाइन के हिसाब से बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा और जीपीएस , ओवर स्पीड का मीटर भी लगा होना चाहिए... ताकि ये पता चल सके ड्राइवर बस को तेज स्पीड से तो नहीं चला रहा है ...साथ ही बस की स्पीड 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.... और स्कूल में कोई एलपीजी गैस की गाड़ी चलेगी...सरकार ने ये फैसला बच्चों की सुरक्षा में ध्यान रख कर लिया है ....और जिले स्तर पर 2 कमेटी भी बनेगी जो इसकी निगरानी करेंगी...पहली कमेटी डीएम की अध्यक्षता में तो दूसरी स्कूल प्रबंधन की कमेटी होगी....


Conclusion:वही पूरे मामले पर एआरटीओ का कहना था कि शासन से आदेश मिला है स्कूल बसों पर ध्यान दिया जाए ...जिसके लिए नई गाइड लाइन सभी स्कूलों को भेज दी गयी है ...और इसे सभी स्कूलों को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए है ...नहीं तो गाड़ी को सीज कर और भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी ....
(बाइट, एनसी, शर्मा , एआरटीओ बदायूँ)
(क्रांतिवीर सिंह, 7011197408)
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