आजमगढ़ः अंबारी में हुई फायरिंग की घटना में बाहुबली विधायक रमाकांत यादव व पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र को न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया. अकबर अहमद डंपी ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगायी थी, तो वहीं रमाकांत यादव ने रेगुलर जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था.
साल 1998 के लोकसभा चुनाव में रमाकांत यादव आजमगढ़ सदर सीट से सपा के उम्मीदवार थे. वहीं, अकबर अहमद डंपी बसपा के प्रत्याशी थे. मतदान के बाद अकबर अहमद डंपी किसी मामले को लेकर समर्थकों के साथ अंबारी गए हुए थे. डंपी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ थे. इसी दौरान रमाकांत भी अपने लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गए. इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग की गई. हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ.
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चौकी प्रभारी अंबारी ने फूलपुर कोतवाली में इस मामले को लेकर रमाकांत यादव, अकबर अहमद डंपी समेत 78 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था. इस मामले में रमाकांत यादव ने रेगुलर जमानत के लिए अर्जी लगाई थी. वहीं, दो दिन पहले अकबर अहमद डंपी ने भी अग्रिम जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था. शुक्रवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने दोनों के जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया.
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