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पूर्व सांसद अकबर अहमद ने एमपी एमएलए कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका

आजमगढ़ में हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी ने जमानत के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की है. इस पर 6 अगस्त को सुनवाई होगी.

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हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी ने जमानत के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में 6 अगस्त को सुनवाई को होगी सुनवाई
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Published : Aug 3, 2022, 11:07 PM IST

आजमगढ़ः हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व बसपा सांसद ने एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दिया.
बता दें कि वर्ष 1998 में लोकसभा के उपचुनाव में अंबारी पुलिस चौकी के समीप सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी. इस मामले में कोई किसी भी पक्ष से कोई हताहत नहीं हुआ था. लेकिन पुलिस ने इस मामले में सपा से फुलपुर पवई के विधायक व बसपा के पूर्व सांसद डंपी को आरोपी बनाया था. जिसमें सपा विधायक जमानत लेने के लिए 26 जुलाई को कोर्ट पहुंचे थे. जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

यह भी पढ़ें-बलिया में गांव के ही चार युवाओं ने युवती के साथ किया गैंगरेप
पूर्व सांसद डंपी के अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि 1998 में माहुल कस्बे में लोकसभा उपचुनाव के दौरान हुई गोलीबारी के मामले की जानकारी पूर्व सांसद को तब हुई जब सपा विधायक को कोर्ट ने जेल भेज दिया. अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व सांसद डंपी राजनीति को छोड़कर अब दिल्ली में रहते हैं. जिसकी जानकारी होने के बाद उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है. एमपी एमएल कोर्ट 6 अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी.

आजमगढ़ः हत्या के प्रयास के मामले में पूर्व बसपा सांसद ने एमपी एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की है. जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दिया.
बता दें कि वर्ष 1998 में लोकसभा के उपचुनाव में अंबारी पुलिस चौकी के समीप सपा प्रत्याशी रमाकांत यादव और बसपा प्रत्याशी अकबर अहमद डंपी के बीच जमकर गोलीबारी हुई थी. इस मामले में कोई किसी भी पक्ष से कोई हताहत नहीं हुआ था. लेकिन पुलिस ने इस मामले में सपा से फुलपुर पवई के विधायक व बसपा के पूर्व सांसद डंपी को आरोपी बनाया था. जिसमें सपा विधायक जमानत लेने के लिए 26 जुलाई को कोर्ट पहुंचे थे. जहां कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.

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पूर्व सांसद डंपी के अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने बताया कि 1998 में माहुल कस्बे में लोकसभा उपचुनाव के दौरान हुई गोलीबारी के मामले की जानकारी पूर्व सांसद को तब हुई जब सपा विधायक को कोर्ट ने जेल भेज दिया. अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व सांसद डंपी राजनीति को छोड़कर अब दिल्ली में रहते हैं. जिसकी जानकारी होने के बाद उन्होंने कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है. एमपी एमएल कोर्ट 6 अगस्त को जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी.

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