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माफिया कुंटू सिंह सहित 9 दोषियों को 10 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना

आजमगढ़ गैंगेस्टर कोर्ट ने माफिया ध्रुव कुमार उर्फ कुंटू सिंह सहित 9 दोषियों को दस-दस वर्ष की कारावास और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह सजा 2010 में ठेकेदार डमरू सिंह हत्याकांड मामले में सुनाई गई है.

माफिया कुंटू सिंह
माफिया कुंटू सिंह
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Published : Mar 31, 2022, 12:59 PM IST

Updated : Mar 31, 2022, 5:17 PM IST

आजमगढः वर्ष 2010 में ठेकेदार डमरू सिंह हत्याकांड में गुरुवार को गैंगेंस्ट कोर्ट नं.-6 रमानंद की अदालत ने माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत 9 दोषियों को दस वर्ष की कारावास और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. माफिया कुंटू सिंह पर कुल 75 मुकदमे दर्ज हैं. विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी है.

संजय द्विवेदी, अधिवक्ता.
यह भी पढ़ें- 23 साल बाद फैसला, हत्या के मामले में 4 लोगों को आजीवन कारावास

विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर कोर्ट संजय द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2010 में ठेकेदार डमरू सिंह की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में कुल 11 लोग आरोपी थे. जिसमें माफिया कुंटू सिंह, बलिकरन उर्फ साधू यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेश सिंह उर्फ सोनू, रामनरायन सिंह उर्फ रिंकू, सिवेश सिंह, अजीत सिंह व गिरधारी शामिल है. इसके साथ ही 6 अन्य मामले को देखते हुए जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में गैंगेस्टर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. जिसमें कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परिक्षित कराया गया.

संजय द्विवेदी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को सभी 11 आरोपितों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख दिया गया था. गुरुवार की दोपहर इस मामले में गैंगेस्टर कोर्ट नम्बर-6 रमानंद की अदालत ने माफिया कुुंटू सिंह समेत बलिकरन उर्फ साधू यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेश सिंह उर्फ सोनू, रामनरायन सिंह उर्फ रिंकू , सिवेश सिंह को दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास और प्रत्येक को 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. जबकि मुकदमे के दौरान अजीत सिंह की लखनऊ में वर्ष 2021 में हत्या हो गयी थी. इसी वर्ष की गिरधारी विश्वकर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था.

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आजमगढः वर्ष 2010 में ठेकेदार डमरू सिंह हत्याकांड में गुरुवार को गैंगेंस्ट कोर्ट नं.-6 रमानंद की अदालत ने माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत 9 दोषियों को दस वर्ष की कारावास और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. माफिया कुंटू सिंह पर कुल 75 मुकदमे दर्ज हैं. विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी है.

संजय द्विवेदी, अधिवक्ता.
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विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर कोर्ट संजय द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2010 में ठेकेदार डमरू सिंह की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में कुल 11 लोग आरोपी थे. जिसमें माफिया कुंटू सिंह, बलिकरन उर्फ साधू यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेश सिंह उर्फ सोनू, रामनरायन सिंह उर्फ रिंकू, सिवेश सिंह, अजीत सिंह व गिरधारी शामिल है. इसके साथ ही 6 अन्य मामले को देखते हुए जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में गैंगेस्टर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. जिसमें कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परिक्षित कराया गया.

संजय द्विवेदी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बुधवार को सभी 11 आरोपितों को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित रख दिया गया था. गुरुवार की दोपहर इस मामले में गैंगेस्टर कोर्ट नम्बर-6 रमानंद की अदालत ने माफिया कुुंटू सिंह समेत बलिकरन उर्फ साधू यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेश सिंह उर्फ सोनू, रामनरायन सिंह उर्फ रिंकू , सिवेश सिंह को दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास और प्रत्येक को 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. जबकि मुकदमे के दौरान अजीत सिंह की लखनऊ में वर्ष 2021 में हत्या हो गयी थी. इसी वर्ष की गिरधारी विश्वकर्मा को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था.

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Last Updated : Mar 31, 2022, 5:17 PM IST
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