अयोध्या: कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मंडल बंदियों को कारागार से घर भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. कोर्ट के निर्देश पर 7 साल से कम सजा पाने वाले बंदियों को अंतरिम जमानत दी जा रही है. अयोध्या मंडल कारागार से 61 बंदियों को अंतरिम जमानत दी गई है.
SC ने जेल प्रशासन को दिए निर्देश,7 साल से कम सजा पाने वालों को दी जाएगी जमानत
क्षमता से अधिक बंदियों की संख्या वाले कारागार में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब एडीजे और अन्य जजों की उपस्थिति में बंदियों को अंतरिम जमानत देने पर सुनवाई की. कोरोना वायरस के संक्रमण और जिलों में क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जेल प्रशासन को कैदियों को अंतरिम जमानत देने पर विचार करने का निर्देश दिया था.
अयोध्या मंडल कारागार में 720 कैदियों की क्षमता है. यहां क्षमता से बड़ी संख्या में अधिक बंदियों को निरुद्ध किया गया है. मंडल कारागार में निरुद्ध कैदियों की कुल संख्या 1122 है. कारागार में निरुद्ध कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक होने के चलते सोमवार को 7 साल से कम सजा पाने वाले 135 बंदियों को अंतरिम जमानत देने के मामले में सुनवाई की गई.
61 बंदियों को मिली अंतरिम जमानत
मंडल कारागार अयोध्या में 7 साल से कम सजा पाने वाले 61 बंदियों को अंतरिम जमानत दी गई है. मंडल कारागार अयोध्या के अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने कहा है कि मौजूदा समय में जेल में क्षमता से अधिक बंदी रखे गए हैं. इसके चलते 7 साल से कम सजा पाने वाले बंदियों को अंतरिम जमानत देने के मामले में सुनवाई की गई. यह निर्णय कोरोना महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है. अंतरिम जमानत के बाद पुलिस प्रशासन के सहयोग से बंदियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है.