ETV Bharat / state

अयोध्या जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट कर रहा रोजाना सुनवाई

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि के मालिकाना हक विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.

अयोध्या केस की रोजाना होगी सुनवाई
author img

By

Published : Aug 7, 2019, 9:31 AM IST

अयोध्या: उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में सुनवाई शुरू कर दी है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं.

etv bharat
अयोध्या केस की रोजाना होगी सुनवाई.


निर्मोही अखाड़ा की दलीलें

  • निर्मोही आखाड़ा ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया.
  • सैकड़ों साल तक अंदर के परिसर और राम जन्मस्थान पर हमारा नियंत्रण था.
  • बाहरी परिसर जिसमें सीता रसोई, चबूतरा, भंडारगृह हैं, वे आखाड़ा के नियंत्रण में थे और किसी मामले में उनपर कोई विवाद नहीं था.
  • 1934 से ही किसी भी मुसलमान को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उसपर सिर्फ निर्मोही आखाड़ा का नियंत्रण था.
  • मैं इस क्षेत्र का प्रबंधन और नियंत्रण मांग रहा हूं.
  • पुरातन काल से उस जगह पर हमारा नियंत्रण, प्रबंधन है और राम लला की पूजा करते रहे हैं.

न्यायालय की ओर से कहा गया
न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव धवन से कहा- 'हम किसी की दलीलों को छोटा नहीं करना चाहते, अदालत की गरिमा बनाए रखें. न्यायालय ने निर्मोही अखाड़ा से कहा कि वह अपनी दलीलों को दीवानी विवाद मामले तक ही सीमित रखे'.

अयोध्या: उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में सुनवाई शुरू कर दी है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं.

etv bharat
अयोध्या केस की रोजाना होगी सुनवाई.


निर्मोही अखाड़ा की दलीलें

  • निर्मोही आखाड़ा ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया.
  • सैकड़ों साल तक अंदर के परिसर और राम जन्मस्थान पर हमारा नियंत्रण था.
  • बाहरी परिसर जिसमें सीता रसोई, चबूतरा, भंडारगृह हैं, वे आखाड़ा के नियंत्रण में थे और किसी मामले में उनपर कोई विवाद नहीं था.
  • 1934 से ही किसी भी मुसलमान को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उसपर सिर्फ निर्मोही आखाड़ा का नियंत्रण था.
  • मैं इस क्षेत्र का प्रबंधन और नियंत्रण मांग रहा हूं.
  • पुरातन काल से उस जगह पर हमारा नियंत्रण, प्रबंधन है और राम लला की पूजा करते रहे हैं.

न्यायालय की ओर से कहा गया
न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव धवन से कहा- 'हम किसी की दलीलों को छोटा नहीं करना चाहते, अदालत की गरिमा बनाए रखें. न्यायालय ने निर्मोही अखाड़ा से कहा कि वह अपनी दलीलों को दीवानी विवाद मामले तक ही सीमित रखे'.

1. उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि मालिकाना हक विवाद मामले में सुनवाई शुरू की ।
2. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, “चलिए हम सुनवाई शुरू करते हैं।”
3. इस पीठ में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस ए नजीर भी शामिल हैं।
4. न्यायालय ने अयोध्या मामले की सुनवाई की रिकॉर्डिंग करने की आरएसएस के पूर्व विचारक के एन गोविंदाचार्य की अर्जी खारिज की ।
5. निर्मोही आखाड़ा के वकील ने अयोध्या मामले में बहस शुरू की, कहा मुकदमा मूलत: वस्तुओं, मालिकाना हक और प्रबंधन अधिकारों के बारे में है ।
6. अयोध्या मामला : सैकड़ों साल तक अंदर के परिसर और राम जन्मस्थान पर हमारा नियंत्रण था : निर्मोही आखाड़ा ।
7. बाहरी परिसर जिसमें सीता रसोई, चबूतरा, भंडार गृह हैं, वे आखाड़ा के नियंत्रण में थे और किसी मामले में उनपर कोई विवाद नहीं था : निर्मोही आखाड़े के वकील ने कहा ।
8. 1934 से ही किसी भी मुसलमान को वहां प्रवेश की अनुमति नहीं थी और उसपर सिर्फ निर्मोही आखाड़ा का नियंत्रण था : आखाड़ा के वकील ।
9. अयोध्या मामला : मैं इस क्षेत्र का प्रबंधन और नियंत्रण मांग रहा हूं : निर्मोही आखाड़ा ने न्यायालय से कहा ।
10. अयोध्या मामला : निर्मोही आखाड़ा ने रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया ।
11. पुरातन काल से उस जगह पर हमारा नियंत्रण, प्रबंधन है और राम लला की पूजा करते रहे हैं : निर्मोही आखाड़ा ।
12. हम किसी की दलीलों को छोटा नहीं करना चाहते, अदालत की गरिमा बनाए रखें : न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता राजीव धवन से कहा ।
13. अयोध्या मामला : न्यायालय ने निर्मोही आखाड़ा से कहा कि वह अपनी दलीलों को दीवानी विवाद मामले तक ही सीमित रखे ।
14. किसी भी स्थिति में आपको उच्च न्यायालय के प्रारंभिक फैसले में विवादित भूमि का एक तिहाई हिस्सा दिया गया है : न्यायालय ने निर्मोही आखाड़ा से कहा ।
15. अयोध्या मामला : निर्मोही आखाड़ा के वकील ने भूमि विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का हवाला दिया ।
16. 1934 से 1949 तक मुसलमान विवादित ढांचे में जुमे की नमाज अदा करते थे : निर्मोही आखाड़ा ने उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर उच्चतम न्यायालय को बताया ।
17. 1934 से पहले मुसलमान वहां नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे, उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था : उच्चतम न्यायालय ।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.