अमरोहा: धर्मांतरण मामले में यूपी में पहली सजा (conversion case first sentence in up) सुनाई गई. अमरोहा कोर्ट ने धर्म बदल कर युवती से शादी करने के प्रयास में 5 साल की (amroha court sentenced five years punishment) सजा सुनाई है.
मुस्लिम समुदाय के अफजल ने धर्म बदल कर (amroha conversion case) खुद को हिंदू बताकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया था और फिर उससे शादी करने का प्रयास भी किया. इसी के चलते अमरोहा जिला कोर्ट ने आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम कपिल राघव ने 5 साल की सजा सुनाई (amroha court sentenced five years punishment) और दोषी युवक अफजल पर न्यायालय ने 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि मुस्लिम अफजल ने खुद को अरमान कोहली बताकर शादी की साजिश रची थी.
जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र में धर्म बदलकर नर्सरी संचालक की बेटी का अपहरण कर शादी करने की कोशिश करने वाले दोषी को न्यायालय ने पांच साल की सजा सुनाई और 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 (UP Law Against Religion Prohibition Ordinance 2020) के तहत यूपी में यह पहली सजा सुनाई गई. बता दें कि दोषी जमानत पर जेल से बाहर था. न्यायालय का फैसला आने के बाद आरोपी अफजल को कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया गया.
जिले के हसनपुर-गजरौला रोड पर नर्सरी स्थित है. मार्च 2021 में कारोबारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नर्सरी पर मौजूद था. तभी एक व्यक्ति नर्सरी पर पौधे खरीदने पहुंचा था. उसकी गाड़ी पर संभल जनपद के हयातनगर थानाक्षेत्र के गांव मंगलपुरा सरायतरीन निवासी मोहम्मद अफजल बतौर ड्राइवर आया था. तभी मोहम्मद अफजल की मुलाकात नर्सरी संचालक की बेटी (16 साल) से हो गई. इस दौरान मोहम्मद अफजल ने अपना धर्म छिपाकर खुद को अरमान कोहली (हिंदू धर्म) बताया था. लिहाजा अफजल ने अपना धर्म छिपाकर किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, जिसके बाद दोनों फोन पर बात करने लगे.
पढ़ें- 21 साल बाद कोर्ट का फैसला, सरकारी कर्मचारी पर हमले के मामले में 6 महिलाओं सहित 22 को सजा
दो अप्रैल 2021 को अफजल नर्सरी संचालक की बेटी से शादी करने के उद्देश्य से उसका अपहरण कर दिल्ली ले गया, लेकिन शादी करने से पहले ही उसकी असलियत का पता चलने पर किशोरी के होश उड़ गये. विरोध करने पर उसने किशोरी के साथ छेड़खानी की और जान से मारने की धमकी दी. इस मामले में नर्सरी संचालक ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. घटना के दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को नई दिल्ली के उस्मानपुर थानाक्षेत्र से बरामद कर लिया था. तभी किशोरी ने आरोपी मोहम्मद अफजल पर धर्म बदलकर शादी करने के लिए झांसे में लेने का आरोप लगाया था.
इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 (UP Law Against Religion Prohibition Ordinance 2020) के तहत केस दर्ज किया था. उसके बाद मोहम्मद अफजल को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया था. फिलहाल वह जमानत पर जेल से बाहर था. यह मुकदमा अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विशेष (पॉक्सो एक्ट प्रथम) डॉ. कपिला राघव की अदालत में विचाराधीन था. शुक्रवार को न्यायालय ने मुकदमे में सुनवाई की.
अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट बसंत सिंह सैनी ने पैरवी की थी. न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोहम्मद अफजल को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था. जबकि, शनिवार को न्यायालय ने दोषी मोहम्मद अफजल को पांच साल की सजा (amroha court sentenced five years punishment) सुनाई. प्रदेश में ऐसे कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेकिन यह यूपी का पहला मामला है. जिसमें दोषी को (conversion case first sentence in up) सजा हुई है.
पढ़ें- धर्मांतरण मामला: यूपी में पहली सजा, धर्म बदलकर रची थी शादी की साजिश