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अमेठी में बिना रजिस्ट्रेशन के अब नहीं चल सकेंगी ट्रैवल एजेंसियां - अमेठी संभागीय परिवहन कार्यालय

यूपी के अमेठी में संभागीय परिवहन कार्यालय ने अब ट्रैवल एजेंसियों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है. संभागीय परिवहन कार्यालय ने सूचना जारी कहा है कि 10 दिनों के अंदर ट्रैवल एजेंसी अपना पंजीयन करा लें.

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एआरटीओ माला बाजपेई.
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Published : Jul 21, 2020, 11:52 PM IST

अमेठी: जनपद में संभागीय परिवहन कार्यालय ने अब ट्रैवल एजेंसियों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है. संभागीय परिवहन कार्यालय ने एक सूचना जारी कर 10 दिनों के अंदर सभी ट्रैवल एजेंसियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है.

शासन के निर्देश के बाद अमेठी संभागीय परिवहन अधिकारी माला बाजपेई ने जनपद में अब गैरपंजीकृत और फर्जी ट्रेवल्स एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है. ट्रैवल एजेंसी धारकों को उन्होंने सूचना देते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर नियमों के अनुसार पंजीकरण कराकर अपना लाइसेंस प्राप्त कर लें. पंजीकरण के लिए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 93 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1996 की धारा 124 के अनुसार सभी पंजीकृत एजेंसियों को टिकट बुकिंग करने वाले वाहनों के संचालन के लिए एआरटीओ कार्यालय में आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमाकर रशीद प्राप्त कर लेना चाहिए. जनपद में जो लोग बिना पंजीयन की इस कार्य को कर रहे हैं, वह 10 दिनों में अपना पंजीकरण करा लें.

एआरटीओ माला बाजपेई ने कहा कि मोटर यान अधिनियम के तहत जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए मौका है कि 10 दिनों के अंदर वह अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन करा लें. 10 दिनों के बाद जनपद में अभियान चलाकर ट्रैवल एजेंसियों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी.

अमेठी: जनपद में संभागीय परिवहन कार्यालय ने अब ट्रैवल एजेंसियों पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है. संभागीय परिवहन कार्यालय ने एक सूचना जारी कर 10 दिनों के अंदर सभी ट्रैवल एजेंसियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है.

शासन के निर्देश के बाद अमेठी संभागीय परिवहन अधिकारी माला बाजपेई ने जनपद में अब गैरपंजीकृत और फर्जी ट्रेवल्स एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है. ट्रैवल एजेंसी धारकों को उन्होंने सूचना देते हुए कहा कि 10 दिन के अंदर नियमों के अनुसार पंजीकरण कराकर अपना लाइसेंस प्राप्त कर लें. पंजीकरण के लिए मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 93 और उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1996 की धारा 124 के अनुसार सभी पंजीकृत एजेंसियों को टिकट बुकिंग करने वाले वाहनों के संचालन के लिए एआरटीओ कार्यालय में आवेदन कर निर्धारित शुल्क जमाकर रशीद प्राप्त कर लेना चाहिए. जनपद में जो लोग बिना पंजीयन की इस कार्य को कर रहे हैं, वह 10 दिनों में अपना पंजीकरण करा लें.

एआरटीओ माला बाजपेई ने कहा कि मोटर यान अधिनियम के तहत जिन लोगों ने पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए मौका है कि 10 दिनों के अंदर वह अपना रजिस्ट्रेशन पंजीयन करा लें. 10 दिनों के बाद जनपद में अभियान चलाकर ट्रैवल एजेंसियों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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