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पीएम किसान सम्मान निधि ले रहे 3665 अपात्र किसानों को जारी हुआ नोटिस - पीएम किसान सम्मान निधि योजना

अंबेडकरनगर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने वाले 3665 किसान पात्र नहीं पाये गये. जिसमें 506 किसानों ने अबतक रिकवरी के डर से 40 लाख 17 हजार 500 सौ रुपये धनराशि वापस कर चुके हैं.

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किसानों को जारी हुआ नोटिस
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Published : May 20, 2022, 10:33 PM IST

अंबेडकरनगरः जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने वाले 3 हजार 6 सौ 65 किसान अपात्र पाये गये. जिसमें 506 किसानों ने अबतक रिकवरी के डर से 40 लाख 17 हजार 500 सौ रुपये धनराशि वापस कर चुके हैं. प्रशासन के जारी की गई नोटिस से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं चिन्हित अपात्र किसानों द्वारा धनराशि वसूली के लिए जल्द ही टीम गठित कर धन की वापसी करायी जायेगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों से प्राप्त धन की वसूली की जायेगी. अम्बेडकर नगर जिले में चिन्हित करीब 3 हजार 665 अपात्र किसानों से धन की वापसी करने के लिए सभी को नोटिस जारी की गई है. वहीं धन रिकवरी के डर से जिले में अबतक 506 किसानों ने 40 लाख 17 हजार 500 रुपये की धनराशि वापस कर दिये हैं.

अपात्र किसानों को जारी हुआ नोटिस

जिले में लगभग 3 लाख 98 हजार किसानों को एक से दस किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है. इसमें लगभग 3 हजार 665 किसान अपात्र (आयकरदाता, मृतक पति-पत्नी आदि) चिह्नित किए गए हैं. जिन अपात्र कृषकों को जितनी भी किस्त का भुगतान प्राप्त हुआ है, उन्हें अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ प्राप्त धनराशि कार्यालय में जमा करना होगा. किसी अपात्र किसान ने धनराशि जमा कर दी है तो बैंक से प्राप्त रसीद, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक कार्यालय में जमा करना होगा.

अपात्र किसानों द्वारा एक माह के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त धनराशि वापस नहीं की गई तो उनके खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की जाएगी. इसके लिए प्रशासन द्वारा जल्द ही टीमें गठित कर धन रिकवरी कराई जाएगी.

उप कृषि निदेशक प्रभारी डॉक्टर राजमंगल चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट किया जा रहा है. जिसमें कृषकों की पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है. इसमें पति-पत्नी, आयकरदाता, मृतक, भूमिहीन, जिन कृषकों द्वारा भूमि बेच दी गई हो एवं एक फरवरी 2019 के बाद के भूमि धारक (वरासत को छोड़कर), पेंशनर (दस हजार से अधिक), संवैधानिक पदधारक, सरकारी कर्मचारी (समूह घ को छोड़कर), डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, सीए आदि को अपात्र कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें- अंबेडकरनगर: शिवलिंग पर अमर्यादित पोस्ट करने वाले मुस्लिम युवक पर मुकदमा, जानें पूरा मामला

सोशल ऑडिट में जिन कृषकों को किन्हीं कारणों से योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं ( गलत नाम, गलत आधार नंबर) सुधार के लिए किसान अपना नवीनतम आधार कार्ड, पंजीकृत बैंक पासबुक, संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करा दें, ताकि किसान के डाटा में सुधार हो सके.

अंबेडकरनगरः जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ लेने वाले 3 हजार 6 सौ 65 किसान अपात्र पाये गये. जिसमें 506 किसानों ने अबतक रिकवरी के डर से 40 लाख 17 हजार 500 सौ रुपये धनराशि वापस कर चुके हैं. प्रशासन के जारी की गई नोटिस से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है. वहीं चिन्हित अपात्र किसानों द्वारा धनराशि वसूली के लिए जल्द ही टीम गठित कर धन की वापसी करायी जायेगी.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों से प्राप्त धन की वसूली की जायेगी. अम्बेडकर नगर जिले में चिन्हित करीब 3 हजार 665 अपात्र किसानों से धन की वापसी करने के लिए सभी को नोटिस जारी की गई है. वहीं धन रिकवरी के डर से जिले में अबतक 506 किसानों ने 40 लाख 17 हजार 500 रुपये की धनराशि वापस कर दिये हैं.

अपात्र किसानों को जारी हुआ नोटिस

जिले में लगभग 3 लाख 98 हजार किसानों को एक से दस किस्तों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है. इसमें लगभग 3 हजार 665 किसान अपात्र (आयकरदाता, मृतक पति-पत्नी आदि) चिह्नित किए गए हैं. जिन अपात्र कृषकों को जितनी भी किस्त का भुगतान प्राप्त हुआ है, उन्हें अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ प्राप्त धनराशि कार्यालय में जमा करना होगा. किसी अपात्र किसान ने धनराशि जमा कर दी है तो बैंक से प्राप्त रसीद, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक कार्यालय में जमा करना होगा.

अपात्र किसानों द्वारा एक माह के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्राप्त धनराशि वापस नहीं की गई तो उनके खिलाफ आरसी जारी कर वसूली की जाएगी. इसके लिए प्रशासन द्वारा जल्द ही टीमें गठित कर धन रिकवरी कराई जाएगी.

उप कृषि निदेशक प्रभारी डॉक्टर राजमंगल चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर जिले में कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर सोशल ऑडिट किया जा रहा है. जिसमें कृषकों की पात्रता का परीक्षण किया जा रहा है. इसमें पति-पत्नी, आयकरदाता, मृतक, भूमिहीन, जिन कृषकों द्वारा भूमि बेच दी गई हो एवं एक फरवरी 2019 के बाद के भूमि धारक (वरासत को छोड़कर), पेंशनर (दस हजार से अधिक), संवैधानिक पदधारक, सरकारी कर्मचारी (समूह घ को छोड़कर), डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, सीए आदि को अपात्र कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी.

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सोशल ऑडिट में जिन कृषकों को किन्हीं कारणों से योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पंजीकृत हैं ( गलत नाम, गलत आधार नंबर) सुधार के लिए किसान अपना नवीनतम आधार कार्ड, पंजीकृत बैंक पासबुक, संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करा दें, ताकि किसान के डाटा में सुधार हो सके.

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