अम्बेडकर नगर: उद्यान विभाग द्वारा बनवाये जा रहे स्टोरेज गोदाम और ड्रॉइंग शेड के निर्माण में कार्यदायी संस्था की अनियमितता पाई गई है. धांधली मामले के खुलासे के बाद कार्यदायी संस्था के प्रोजेक्ट मैनेजर के विरुद्ध जिला उद्यान अधिकारी ने डीएम के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कराया है.
निर्माण कार्य में अनियमितता
बताया जा रहा है कि जिले में उद्यान विभाग के अधीन ड्रॉइंग शेड व स्टोरेज गोदाम का निर्माण होना था. निर्माण की जिम्मेदारी यूपीपीसीएल को दी गई थी, लेकिन उक्त कार्यदायी संस्था ने निर्माण में भारी लापरवाही व अनियमितता बरती और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया.
गौरतलब हो कि वर्ष 2018 में उद्यान विभाग के अधीन 9 लाख 99 हजार रूपये की लागत से ड्रॉइंग शेड एवं 9 लाख 87 हजार रूपये की लागत से स्टोरेज गोदाम बनाये जाने की वित्तीय स्वीकृति शासन ने दी थी. शासन ने यह कार्य उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) की इकाई संख्या 11 फैजाबाद को सौंपा था. वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उक्त धनराशि को मार्च 2018 में जिला उद्यान अधिकारी को भेज दी गई थी.
जिला उद्यान अधिकारी ने कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबंधक के पत्र पर सम्बन्धित धनराशि दिसम्बर माह में यूपीपीसीएल को प्रदान कर दिया. नवम्बर 2019 में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्यों की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यदायी संस्था ने ड्रॉइंग शेड व स्टोरेज गोदाम की दीवार बनाकर शेष कार्य को बन्द कर रखा है.
डीएम के निर्देश पर मुकदमा दर्ज
मामले में जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच के लिए तीन सदस्यीय तकनीकि समिति का गठित किया. जांच में पाया गया कि निर्माण कार्य तकनीकि दृष्टि से भी सही नहीं है. तत्पश्चात जिलाधिकारी ने 29 जनवरी 2020 को प्रमुख सचिव उद्यान को इस सम्बन्ध में पत्र भेजा, लेकिन उसके बाद भी कार्यदायी संस्था ने निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करवाया. इस बाबत जिलाधिकारी राकेश ने जिला उद्यान अधिकारी को कार्यदायी संस्था के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए निर्देशित किया.
जिला उद्यान अधिकारी ने अकबरपुर कोतवाली में यूपीपीसीएल के पीएम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है. अकबरपुर कोतवाली प्रभारी अमित सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.