ETV Bharat / state

अलीगढ़ में धारा-144 लागू, बिना अनुमति अब नहीं कर सकेंगे जनसभा और प्रदर्शन

author img

By

Published : Oct 10, 2021, 1:55 PM IST

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है. अब यहां बिना अनुमति के कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है.

अलीगढ़ में धारा-144 लागू
अलीगढ़ में धारा-144 लागू

अलीगढ़: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे बिना अनुमति के अब कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है. हालांकि डीएम सेल्वा कुमारी के निर्देश पर एडीएम प्रशासन ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाने को लेकर पत्र जारी किया है.

अलीगढ़ में धारा-144 लागू
अलीगढ़ में धारा-144 लागू

जारी किए गए पत्र में महाराजा अग्रसेन जयंती, दशहरा, बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, गुरु तेग बहादुर जयंती का जिक्र किया गया है. इन दिनों जिले में सख्ती ज्यादा रहेगी. हालांकि शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए पहले ही धारा 144 लगाई गई है. ग्रामीण क्षेत्र में भी धारा 144 लागू कर दी गई है.

एडीएम प्रशासन की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि एलआईयू व अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे अलीगढ़ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसको लेकर अलीगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में धारा-144 लागू की गई है. यह आदेश 6 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगा.


इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह धारा-188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा. यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा और समस्त व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है कि जो इस अवधि में अलीगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे या आवागमन करेंगे उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.


लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कई राजनीतिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसको लेकर शासन-प्रशासन गंभीर है. ग्रामीण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अवांछित तत्वों की गतिविधियों एवं कुप्रयासों पर तत्काल रोक लगाने के लिए कदम उठाए गये हैं. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन बगैर पूर्व अनुमति के ग्रामीण क्षेत्र के किसी स्थान पर प्रदर्शन और सभा नहीं करेगा.

इसे भी पढ़ें- पति की मौत के बाद पाई-पाई को मोहताज परिवार, CM से लगाई मदद की गुहार

अलीगढ़: जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे बिना अनुमति के अब कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है. हालांकि डीएम सेल्वा कुमारी के निर्देश पर एडीएम प्रशासन ने आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लगाने को लेकर पत्र जारी किया है.

अलीगढ़ में धारा-144 लागू
अलीगढ़ में धारा-144 लागू

जारी किए गए पत्र में महाराजा अग्रसेन जयंती, दशहरा, बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गुरु नानक जयंती, गुरु तेग बहादुर जयंती का जिक्र किया गया है. इन दिनों जिले में सख्ती ज्यादा रहेगी. हालांकि शहर की संवेदनशीलता को देखते हुए पहले ही धारा 144 लगाई गई है. ग्रामीण क्षेत्र में भी धारा 144 लागू कर दी गई है.

एडीएम प्रशासन की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि एलआईयू व अन्य माध्यमों से ज्ञात हुआ है कि कुछ असामाजिक तत्व अलीगढ़ की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे अलीगढ़ की शांति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. इसको लेकर अलीगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में धारा-144 लागू की गई है. यह आदेश 6 अक्टूबर से 29 नवंबर तक लागू रहेगा.


इस आदेश की प्रति समस्त तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर प्रचार-प्रसार हेतु चस्पा कराया जाएगा. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह धारा-188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय माना जाएगा. यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू होगा और समस्त व्यक्तियों को संबोधित किया जाता है कि जो इस अवधि में अलीगढ़ ग्रामीण क्षेत्र में रहेंगे या आवागमन करेंगे उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.


लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर कई राजनीतिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इसको लेकर शासन-प्रशासन गंभीर है. ग्रामीण क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अवांछित तत्वों की गतिविधियों एवं कुप्रयासों पर तत्काल रोक लगाने के लिए कदम उठाए गये हैं. इसके तहत कोई भी व्यक्ति अथवा संगठन बगैर पूर्व अनुमति के ग्रामीण क्षेत्र के किसी स्थान पर प्रदर्शन और सभा नहीं करेगा.

इसे भी पढ़ें- पति की मौत के बाद पाई-पाई को मोहताज परिवार, CM से लगाई मदद की गुहार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.