ETV Bharat / state

aligarh news: मस्जिद में लाउडस्पीकर फिर गूंजा तो बजरंग दल ने उठाई कार्रवाई की मांग

अलीगढ़ में मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर बजरंग दल ने कार्रवाई की मांग की है. चलिए जानते हैं पूरे मामले के बारे में.

Etv bharat
अलीगढ़ : फिर उठी मस्जिद के लाउडस्पीकर से तेज अजान, बजरंग बल ने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी
author img

By

Published : Jan 15, 2023, 8:54 PM IST

अलीगढ़: अलीगढ़ में मस्जिदों के लाउडस्पीकर से उठने वाली अजान को लेकर हिंदूवादी संगठन ने विरोध दर्ज कराया है. बजरंग बल ने प्रशासन से इस मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है. इस मुद्दे को लेकर विवार को मदार गेट स्थित महेश्वरी स्कूल में हिंदूवादी संगठनों की मीटिंग भी हुई.


बैठक में बजरंग बल के संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर डीजीपी, एलआईयू और एसएसपी को ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए वीडियो भेजे हैं लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि अब प्यार से कहने पर काम नहीं बन रहा है और अब आंदोलन से ही बात बनेगी.

गौरव शर्मा ने कहा कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते, हम शहर में शांति सौहार्द्र चाहते हैं लेकिन कोई हमारी शांति को भंग करेगा तो उससे कैसे निपटेगे, यह भली-भांति जानते हैं. उन्होंने कहा कि हम किसी भी दिन वरिष्ठ अधिकारी का घेराव करेंगे और तब तक घेराव रहेगा जब तक आश्वासन नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई न हुई तो कोर्ट की शरण ली जाएगी.


बजरंग बल के संरक्षक अशोक चौधरी ने कहा कि 2005 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है. हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है. उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो. कोई भी शख्स लाउडस्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)ए के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता है.

उन्होंने कहा कि 6 मई 2022 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी खारिज कर दी थी तथा निर्णय दिया था कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है. इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेशित किया था कि किसी भी धर्मिक परिसर से कोई आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए. हमारी मांग योगी सरकार के इसी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराना है.


ये भी पढ़ेंः Saharanpur Police team Attacked : सहारनपुर में पुलिस टीम पर हमला कर गुस्साए लोगों ने गाड़ी तोड़ी, दो गिरफ्तार

अलीगढ़: अलीगढ़ में मस्जिदों के लाउडस्पीकर से उठने वाली अजान को लेकर हिंदूवादी संगठन ने विरोध दर्ज कराया है. बजरंग बल ने प्रशासन से इस मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है. इस मुद्दे को लेकर विवार को मदार गेट स्थित महेश्वरी स्कूल में हिंदूवादी संगठनों की मीटिंग भी हुई.


बैठक में बजरंग बल के संयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि इस मामले को लेकर डीजीपी, एलआईयू और एसएसपी को ईमेल और सोशल मीडिया के जरिए वीडियो भेजे हैं लेकिन इस मामले में कुछ नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि अब प्यार से कहने पर काम नहीं बन रहा है और अब आंदोलन से ही बात बनेगी.

गौरव शर्मा ने कहा कि हम आंदोलन नहीं करना चाहते, हम शहर में शांति सौहार्द्र चाहते हैं लेकिन कोई हमारी शांति को भंग करेगा तो उससे कैसे निपटेगे, यह भली-भांति जानते हैं. उन्होंने कहा कि हम किसी भी दिन वरिष्ठ अधिकारी का घेराव करेंगे और तब तक घेराव रहेगा जब तक आश्वासन नहीं मिलता. उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई न हुई तो कोर्ट की शरण ली जाएगी.


बजरंग बल के संरक्षक अशोक चौधरी ने कहा कि 2005 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है. हर शख्स को शांति से रहने का अधिकार है. उच्चतम न्यायालय ने साफ कहा था कि किसी को भी इतना शोर करने का अधिकार नहीं है कि पड़ोसियों और दूसरे लोगों को परेशानी हो. कोई भी शख्स लाउडस्पीकर बजाते हुए अनुच्छेद 19(1)ए के तहत मिले अधिकार का दावा नहीं कर सकता है.

उन्होंने कहा कि 6 मई 2022 को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका भी खारिज कर दी थी तथा निर्णय दिया था कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है. इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आदेशित किया था कि किसी भी धर्मिक परिसर से कोई आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए. हमारी मांग योगी सरकार के इसी आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित कराना है.


ये भी पढ़ेंः Saharanpur Police team Attacked : सहारनपुर में पुलिस टीम पर हमला कर गुस्साए लोगों ने गाड़ी तोड़ी, दो गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.