हैदराबाद: तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन आज (4 जनवरी) संध्या थिएटर भगदड़ मामले में नामपल्ली कोर्ट पहुंचे. इस दौरान 'पुष्पराज' को नए लुक में स्पॉट किया गया. जमानत के कागजात पर साइन करने के लिए वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए थे.
संध्या थिएटर कांड में 3 जनवरी को अल्लू अर्जुन को जमानत मिल गई थी. आज, एक्टर नामपल्ली कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में पेशी के दौरान अल्लू अर्जुन बिल्कुल नए लुक में नजर आए. 'पुष्पा 2: द रूल' में अपनी भूमिका के लिए लंबे बालों और दाढ़ी के लिए मशहूर अल्लू अर्जुन ने अब अपने बालों को छोटा करा लिया है. उनके नए लुक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
वायरल हो रहे वीडियो में अल्लू अर्जुन को नामपल्ली कोर्ट पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्हें वीडियो में ऑल ब्लैक लुक में देखा जा सकता है. वहीं, कोर्ट के बाद घर पहुंचने की भी तस्वीरें सामने आई है. इस दौरान कई लोग स्टार के साथ सेल्फी लेने के लिए उत्सुक दिखे. इस बीच, पुलिस ने अल्लू अर्जुन के आने और जाने के दौरान इलाके के चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी.
अल्लू अर्जुन, जिन्हें उनकी फिल्म 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान हैदराबाद के संध्या थिएटर के बाहर हुए भगदड़ में एक महिला की मौत के मामले में नियमित जमानत दी गई थी, ने शनिवार को अपनी जमानत शर्तों के अनुसार एक स्थानीय कोर्ट में जमानत और बांड जमा किए.
उनके वकील अशोक रेड्डी ने पीटीआई को बताया कि एक्टर ने खुद ही कोर्ट में जाकर कोर्ट के निर्देशानुसार सभी फॉर्मेलिटी पूरी कीं. उनके साथ उनके ससुर चंद्रशेखर रेड्डी भी थे.
शुक्रवार को मेट्रोपोलिटन सेशन जज ने अल्लू अर्जुन को रेगुलर बेल दे दी. कोर्ट ने एक्टर को दो जमानतदार पेश करने का निर्देश दिया, जो 50,000 रुपये के बांड पर हस्ताक्षर करेंगे, इसके अलावा उनकी जमानत राशि भी इतनी ही होगी.
जमानत की शर्तों के अनुसार, 'पुष्पा' स्टार को दो महीने की अवधि या आरोप पत्र दाखिल होने तक, जो भी पहले हो, हर रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा. एक्टर को मामले के निपटारे तक अदालत को पूर्व सूचना दिए बिना अपना घर का पता नहीं बदलना होगा. उन्हें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है.
अल्लू अर्जुन को इस घटना के मामले में 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और तेलंगाना हाईकोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद 14 दिसंबर को जेल से रिहा कर दिया गया था, जो 10 जनवरी को समाप्त होगी.