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जुम्मे के दिन भीड़ पर प्रतिबंध की मांग करना साध्वी अन्नपूर्णा को पड़ा भारी, धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप

मस्जिदों में जुम्मे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर साध्वी अन्नपूर्णा भारती को अलीगढ़ जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है. इसमें उन पर धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया है.

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Published : Jun 6, 2022, 1:12 PM IST

साध्वी अन्नपूर्णा भारती
साध्वी अन्नपूर्णा भारती

अलीगढ़: कानपुर हिंसा को लेकर मस्जिदों में जुम्मे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दिए गए ज्ञापन पर साध्वी अन्नपूर्णा भारती को जिला प्रशासन ने नोटिस दिया है. नोटिस अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम कुंवर बहादुर सिंह की तरफ से दिया गया है. इसमें साध्वी अन्नपूर्णा भारती पर प्रथम दृष्टया धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी वीडियो क्लिप को अपलोड किया गया है. इस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई हैं.

अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने नोटिस में कहा है कि जिले में धारा 144 लागू है. इसमें नियम विरुद्ध भीड़ इकट्ठा करना, बिना अनुमति के कार्यक्रम करना, किसी भी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को भड़काने वाली बयानबाजी करना निषिद्ध है. इसके बावजूद मीडिया में आपत्तिजनक बयान दिए गए. वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो क्लिप को वायरल किया गया. इसमें अलीगढ़ जैसे संवेदनशील शहर में शांति व्यवस्था भंग होने और विभिन्न समुदायों के बीच विवाद होने के साथ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

साध्वी अन्नपूर्णा भारती को नोटिस
साध्वी अन्नपूर्णा भारती को नोटिस

यह भी पढ़ें: कानपुर हिंसा: 9 आरोपी और पकड़े गए, हयात जफर की पत्नी से हो सकती है पूछताछ

नोटिस प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर साध्वी अन्नपूर्णा भारती को लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. नोटिस में कहा गया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, एक धर्म विशेष के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के प्रयासों के संबंध में क्यों न कानूनी कार्रवाई की जाए. वहीं, साध्वी अन्नपूर्णा भारती की तरफ से कहा गया है कि सत्य घटनाओं का जिक्र करने से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती. उन्होंने पूछा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसके बचाव के लिए सरकार से मांग करना भी क्या उन्माद फैलाने की श्रेणी में आता है.

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अलीगढ़: कानपुर हिंसा को लेकर मस्जिदों में जुम्मे के दिन होने वाली भीड़ पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दिए गए ज्ञापन पर साध्वी अन्नपूर्णा भारती को जिला प्रशासन ने नोटिस दिया है. नोटिस अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम कुंवर बहादुर सिंह की तरफ से दिया गया है. इसमें साध्वी अन्नपूर्णा भारती पर प्रथम दृष्टया धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया है. वहीं, सोशल मीडिया पर भी वीडियो क्लिप को अपलोड किया गया है. इस पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई हैं.

अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम ने नोटिस में कहा है कि जिले में धारा 144 लागू है. इसमें नियम विरुद्ध भीड़ इकट्ठा करना, बिना अनुमति के कार्यक्रम करना, किसी भी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को भड़काने वाली बयानबाजी करना निषिद्ध है. इसके बावजूद मीडिया में आपत्तिजनक बयान दिए गए. वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वीडियो क्लिप को वायरल किया गया. इसमें अलीगढ़ जैसे संवेदनशील शहर में शांति व्यवस्था भंग होने और विभिन्न समुदायों के बीच विवाद होने के साथ सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

साध्वी अन्नपूर्णा भारती को नोटिस
साध्वी अन्नपूर्णा भारती को नोटिस

यह भी पढ़ें: कानपुर हिंसा: 9 आरोपी और पकड़े गए, हयात जफर की पत्नी से हो सकती है पूछताछ

नोटिस प्राप्त करने के 24 घंटे के अंदर साध्वी अन्नपूर्णा भारती को लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. नोटिस में कहा गया है कि धार्मिक उन्माद फैलाने, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने, एक धर्म विशेष के अनुयायियों की भावनाओं को आहत करने और धारा 144 का उल्लंघन करने के प्रयासों के संबंध में क्यों न कानूनी कार्रवाई की जाए. वहीं, साध्वी अन्नपूर्णा भारती की तरफ से कहा गया है कि सत्य घटनाओं का जिक्र करने से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं. उनकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती. उन्होंने पूछा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसके बचाव के लिए सरकार से मांग करना भी क्या उन्माद फैलाने की श्रेणी में आता है.

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