अलीगढ़: अलीगढ़ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए जिम, स्वीमिंगपूल को बंद कर दिया गया है. वहीं दूध, फल, सब्जी व किराना की दुकानें दो पालियों में खुलेंगी. जिसका समय प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे रहेगा. वहीं सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक और रात्रि 8 बजे के बाद दुकानें खोलने पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह ने दिया है.
दुकान के बाहर बनाये गोल घेरे
रेस्टोरेंट व बार भी प्रातः 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे, रात्रि 9 बजे के बाद खोलने पर कार्रवाई की जाएगी. आवासीय होटल पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है. साथ ही हॉस्पिटल व मेडीकल स्टोर , थोक दवा विक्रेताओं पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा. जिला प्रशासन ने सभी दुकानदारों से अपील है कि वे बिना मास्क के किसी को भी सामान न दें और अपने दुकान पर गोल घेरे अवश्य बनायें. अलीगढ़ में कोरोना महामारी की स्थिति में बेहतर रेस्पोन्स करने के लिये कोरोना कन्ट्रोल रूम के संचालन के संबंध में बुधवार को जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह की अध्यक्षता कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में बैठक आयोजित की गई थी.
कुंभ से आने वाले व्यक्तियों की होगी जांच
मुख्य विकास अधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि जिले में 40 व्यक्ति कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए हैं. सभी कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को लक्षणों के आधार पर एल-2 अस्पतालों में भर्ती किये जाने की कार्यवाही की जा रही है. निर्देश दिये गये कि जनपद में जितने भी व्यक्ति हरिद्वार कुंभ से वापस आये हैं. वह समस्त लोग अपनी कोविड-19 की जांच कराया जाना सुनिश्चित करें. समस्त थाना मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी अपने क्षेत्रों में हरिद्वार कुम्भ से आये व्यक्तियों की सेम्पलिंग कराया जाना सुनिश्चित करें. यदि कोई व्यक्ति हरिद्वार कुम्भ से वापस आया है और वह कोविड-19 की जांच नहीं करा रहा है तो उस व्यक्ति के विरूद्व शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी.
फैक्ट्री में दो-तीन शिफ्ट में काम करेंगे कर्मचारी
रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की शत प्रतिशत कोविड-19 की जाच कराया जाना सुनिश्चित करें. अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय यह सुनिष्चित करें कि रेलवे स्टेशन एवं सारसौल बस स्टेशन पर आने वाले समस्त यात्रियों की कोविड की जांच होने के उपरान्त ही शहर में प्रवेश दिया जायें. कोविड-19 के बढते संक्रमण के दृष्टिगत निर्देश दिये गये हैं कि जनपद में स्थापित समस्त फैक्ट्रियां दो या तीन शिफ्ट में कार्य करेंगे. एक शिफ्ट में कुल अधिकारियों व कर्मचारियों के सापेक्ष अधिकतम 50 प्रतिशत अधिकारियों व कर्मचारी कार्य करेंगे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया हैं.
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