अलीगढ़ : कोविड-19 की महामारी से निपटने के लिए पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है. इसके चलते कई गरीब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं कछ स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से लोगों को खाद्य सामग्री और भोजन का वितरण कराया जा रहा है.
बिना अनुमति नहीं होगा भोजन वितरण
जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया है कि समाज सेवी व खाद्य वितरण करने वालें लोग बिना जिला प्रशासन की अनुमति के बिना अब खाने का सामान का वितरण नहीं कर सकते हैं. यदि ऐसा पाया जाता है तों उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए कानून और व्यवस्था की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसी संस्थाओं, व्यक्तियों की सूची तत्काल जिला एवं पुलिस प्रशासन को उपलब्ध होनी चाहिए.
निर्धारित स्थलों पर होगा वितरण
कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी ने सामाजिक संगठनों, एनजीओ और व्यक्तिगत दानदाताओं की सूची तैयार करने के निर्देश एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ के जिलाधिकारी को दिए हैं. इस सम्बंध में कमिश्नर जीएस प्रियदर्शी ने सभी जिला अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, कि सामाजिक संगठनों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा भोजन और खाद्य सामग्री का जिला प्रशासन की निगरानी में निर्धारित स्थलों पर वितरण किया जाए.