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जिला प्रशासन ने AMU के छात्र नेता आरिफ को 6 महीने के लिए किया जिला बदर - 6 महीने के लिए जिला बदर आरिफ

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता आरिफ त्यागी के खिलाफ जिला प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की है. एएमयू छात्र आरिफ पर थाना सिविल लाइन में 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं.

जिला प्रशासन ने AMU के छात्र नेता आरिफ को 6 महीने के लिए किया जिला बदर
जिला प्रशासन ने AMU के छात्र नेता आरिफ को 6 महीने के लिए किया जिला बदर
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Published : Jan 29, 2021, 8:00 PM IST

अलीगढ़ः एएमयू के छात्र नेता आरिफ त्यागी के खिलाफ जिला प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की है. एएमयू छात्र आरिफ पर थाना सिविल लाइन में 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है. आरिफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए का छात्र है. वो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल रहा है.

आरिफ को बताया खतरनाक गुंडा
एडीएम सिटी कोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि आरिफ त्यागी गुंडा नियंत्रण एक्ट की धारा दो के तहत गुंडा की परिभाषा में आता है. आरिफ दुस्साहसिक और भयंकर प्रवृत्ति का शख्स है, जो जनता के लिए घातक है. इसके अपराध से जनता में भय और आतंक फैला है. जनसामान्य लोग इसके आतंक की वजह से उसके खिलाफ साक्ष्य देने से कतराते हैं. एडीएम सिटी कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आरिफ खतरनाक गुंडा है. इसके अपराधों से जनसाधारण को जान-माल का खतरा है.

6 महीने के लिए जिलाबदर

वहीं आरिफ के वकील सुल्तान हैदर के मुताबिक आरोपी आरिफ के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हैं. उसमें कहीं भी वो मौके पर नहीं पाया गया है, और न ही आरिफ के पास से कोई संबंधित सामान बरामद हुआ है. आरिफ का किसी भी तरह के अपराध से संबंध नहीं है. यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में विपक्षियों ने उसे लिप्त कर उसका भविष्य चौपट करने की साजिश में फंसाया गया है. वहीं एडीएम सिटी कोर्ट ने आरिफ को एक दबंग और सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधिक शख्स बताया है. छह महीने के लिए आरिफ को जिला बदर किया है.

HC और SC में करेंगे अपील
एएमयू छात्र नेता आरिफ त्यागी के मुताबिक उसने एएमयू का छात्र होने के नाते अपना फर्ज निभाया है. छात्रों के हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाई है. उसने कहा कि लोकतांत्रिक देश में आवाज उठाना गलत नहीं है. आरिफ ने बताया कि जिला प्रशासन ने जिलाबदर की कार्रवाई की है, जो कि गलत है. मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जायेंगे. छात्र नेता आरिफ ने कहा कि किसान आंदोलन के बीच में जो जिलाबदर की कार्रवाई की गयी है, वो निंदनीय है.

अलीगढ़ः एएमयू के छात्र नेता आरिफ त्यागी के खिलाफ जिला प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की है. एएमयू छात्र आरिफ पर थाना सिविल लाइन में 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. जिसमें सरकारी काम में बाधा डालने के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है. आरिफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए का छात्र है. वो नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल रहा है.

आरिफ को बताया खतरनाक गुंडा
एडीएम सिटी कोर्ट ने अपने जारी आदेश में कहा है कि आरिफ त्यागी गुंडा नियंत्रण एक्ट की धारा दो के तहत गुंडा की परिभाषा में आता है. आरिफ दुस्साहसिक और भयंकर प्रवृत्ति का शख्स है, जो जनता के लिए घातक है. इसके अपराध से जनता में भय और आतंक फैला है. जनसामान्य लोग इसके आतंक की वजह से उसके खिलाफ साक्ष्य देने से कतराते हैं. एडीएम सिटी कोर्ट ने आदेश में कहा है कि आरिफ खतरनाक गुंडा है. इसके अपराधों से जनसाधारण को जान-माल का खतरा है.

6 महीने के लिए जिलाबदर

वहीं आरिफ के वकील सुल्तान हैदर के मुताबिक आरोपी आरिफ के खिलाफ जितने भी मामले दर्ज हैं. उसमें कहीं भी वो मौके पर नहीं पाया गया है, और न ही आरिफ के पास से कोई संबंधित सामान बरामद हुआ है. आरिफ का किसी भी तरह के अपराध से संबंध नहीं है. यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति में विपक्षियों ने उसे लिप्त कर उसका भविष्य चौपट करने की साजिश में फंसाया गया है. वहीं एडीएम सिटी कोर्ट ने आरिफ को एक दबंग और सार्वजनिक संपति को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधिक शख्स बताया है. छह महीने के लिए आरिफ को जिला बदर किया है.

HC और SC में करेंगे अपील
एएमयू छात्र नेता आरिफ त्यागी के मुताबिक उसने एएमयू का छात्र होने के नाते अपना फर्ज निभाया है. छात्रों के हक और इंसाफ के लिए आवाज उठाई है. उसने कहा कि लोकतांत्रिक देश में आवाज उठाना गलत नहीं है. आरिफ ने बताया कि जिला प्रशासन ने जिलाबदर की कार्रवाई की है, जो कि गलत है. मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ले जायेंगे. छात्र नेता आरिफ ने कहा कि किसान आंदोलन के बीच में जो जिलाबदर की कार्रवाई की गयी है, वो निंदनीय है.

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