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जेल में निरुद्ध अपराधी को लूट व हत्या का बनाया आरोपी, 10 पुलिस कर्मियों पर FIR का आदेश - Manju Devi of village Yakutpur

अलीगढ़ जेल में निरुद्ध अपराधी को लूट और हत्या का आरोपी बनाया गया है. वहीं, अपराधी की पत्नी के मुताबिक जिस मामले में उसके पति को आरोपी बनाया गया है. वह घटना के दिन जेल में ही बंद थे.

कोतवाली दादों
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Published : Jan 15, 2023, 7:51 PM IST

जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता मंजू देवी

अलीगढ़: पुलिस के कारनामे भी कभी-कभी फजीहत करा देते हैं. ताजा मामला अलीगढ़ में वर्ष 2021 का दादों पुलिस का उजागर हुआ है. 24 जनवरी 2021 को क्षेत्र में एक कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक की लूट के दौरान चाकुओं से गोदकर हत्या हुई थी. पुलिस ने हत्या के जुर्म में जिस व्यक्ति को जुलाई 2021 में जेल भेजा, वह लूट और हत्या की घटना वाले दिन जेल में था. अब जेल में रहकर वह हत्या और लूट कैसे कर गया ? इस पर आरोपी अपराधी के परिवार की ओर से न्यायालय में अर्जी दायर की गई थी. जिस पर सीजेएम न्यायालय से तत्कालीन थाना प्रभारी अजब सिंह सहित 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है.

महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव याकूतपुर की मंजू देवी की ओर से सीजेएम न्यायालय में अर्जी दायर की गई. जिसमें कहा गया की उसके पति भगवती उर्फ कालीचरन को दादों पुलिस ने 15 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसमें एक मुकदमा दादों में 2 अप्रैल 2021 को मोबाइल और नगदी लूट का उजागर किया. जबकि दूसरा 24 जनवरी 2021 को कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक नरेंद्र की हत्या, बाइक, मोबाइल और पर्स लूट का उजागर किया गया. मंजू देवी का आरोप है कि उसका पति कालीचरन उर्फ भगवती लोधा थाना के वर्ष 2020 के गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में 13 अक्टूबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक जेल में था. उसकी रिहाई 27 जनवरी 2021 को हुई. ऐसे में वह 24 जनवरी को नरेंद्र की हत्या कर लूट के मुकदमे में झूठा फंसाया गया है. इस मामले में तत्कालीन दादों थाना प्रभारी व वर्तमान जिला एटा के जैथरा में बतौर एसआई पर तैनात अजब सिंह, एसआई राकेश कुमार, हरेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार राठौर, सिपाही मनीष, शिवम यादव, संतोष कुमार, अरुण, नितिन व मनोज पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया. सीजेएम न्यायालय डॉ. बब्बू सारंग ने मामले में एसओ दादों को सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए हैं.

इस मामले में पत्नी मंजू देवी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार उपाध्याय ने बताया है कि नरेंद्र की हत्या के इस मामले में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों पर चार्जशीट दायर की. जिनमें से कालीचरन के अलावा इगलास के गांव काके का कोमल सिंह नाम का एक अपराधी और है, जो नरेंद्र की हत्या के समय जेल में था. उसे इगलास के आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 1 अक्टूबर 2020 को जेल भेजा गया था. वह 12 फरवरी 2021 तक जेल में रहा. उस पर भी जेल में रहते हुए हत्या और लूट का मुकदमा उजागर किया गया. अब इस मामले में भी पुलिस के खिलाफ याचिका दर्ज कराने की तैयारी है.

यह भी पढ़ें- Lucknow News: चौकी इंचार्ज सहित दो दारोगा पर कोर्ट के आदेश पर एफआईआर

जानकारी देते हुए याचिकाकर्ता मंजू देवी

अलीगढ़: पुलिस के कारनामे भी कभी-कभी फजीहत करा देते हैं. ताजा मामला अलीगढ़ में वर्ष 2021 का दादों पुलिस का उजागर हुआ है. 24 जनवरी 2021 को क्षेत्र में एक कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक की लूट के दौरान चाकुओं से गोदकर हत्या हुई थी. पुलिस ने हत्या के जुर्म में जिस व्यक्ति को जुलाई 2021 में जेल भेजा, वह लूट और हत्या की घटना वाले दिन जेल में था. अब जेल में रहकर वह हत्या और लूट कैसे कर गया ? इस पर आरोपी अपराधी के परिवार की ओर से न्यायालय में अर्जी दायर की गई थी. जिस पर सीजेएम न्यायालय से तत्कालीन थाना प्रभारी अजब सिंह सहित 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ है.

महुआ खेड़ा क्षेत्र के गांव याकूतपुर की मंजू देवी की ओर से सीजेएम न्यायालय में अर्जी दायर की गई. जिसमें कहा गया की उसके पति भगवती उर्फ कालीचरन को दादों पुलिस ने 15 जुलाई 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. जिसमें एक मुकदमा दादों में 2 अप्रैल 2021 को मोबाइल और नगदी लूट का उजागर किया. जबकि दूसरा 24 जनवरी 2021 को कपड़े की फेरी लगाने वाले युवक नरेंद्र की हत्या, बाइक, मोबाइल और पर्स लूट का उजागर किया गया. मंजू देवी का आरोप है कि उसका पति कालीचरन उर्फ भगवती लोधा थाना के वर्ष 2020 के गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे में 13 अक्टूबर 2020 से 27 जनवरी 2021 तक जेल में था. उसकी रिहाई 27 जनवरी 2021 को हुई. ऐसे में वह 24 जनवरी को नरेंद्र की हत्या कर लूट के मुकदमे में झूठा फंसाया गया है. इस मामले में तत्कालीन दादों थाना प्रभारी व वर्तमान जिला एटा के जैथरा में बतौर एसआई पर तैनात अजब सिंह, एसआई राकेश कुमार, हरेंद्र सिंह, प्रमोद कुमार राठौर, सिपाही मनीष, शिवम यादव, संतोष कुमार, अरुण, नितिन व मनोज पर मुकदमा चलाने का अनुरोध किया गया. सीजेएम न्यायालय डॉ. बब्बू सारंग ने मामले में एसओ दादों को सभी आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना के निर्देश दिए हैं.

इस मामले में पत्नी मंजू देवी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरविंद कुमार उपाध्याय ने बताया है कि नरेंद्र की हत्या के इस मामले में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों पर चार्जशीट दायर की. जिनमें से कालीचरन के अलावा इगलास के गांव काके का कोमल सिंह नाम का एक अपराधी और है, जो नरेंद्र की हत्या के समय जेल में था. उसे इगलास के आर्म्स एक्ट के मुकदमे में 1 अक्टूबर 2020 को जेल भेजा गया था. वह 12 फरवरी 2021 तक जेल में रहा. उस पर भी जेल में रहते हुए हत्या और लूट का मुकदमा उजागर किया गया. अब इस मामले में भी पुलिस के खिलाफ याचिका दर्ज कराने की तैयारी है.

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