अलीगढ़: 24 दिसंबर को कैंडल मार्च के दौरान छात्रों के साथ टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया था. छात्रों ने एटा चुंगी गेट से बाब-ए-सैयद गेट तक CAA के विरोध में प्रदर्शन कर मार्च निकाला था. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित सीओ और एसीएम को ज्ञापन सौंपा था. जिसमें बिना अनुमति के कैंडल मार्च निकालने पर पुलिस प्रशासन ने थाना सिविल लाइन में 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया था.
खास बातें
- एनआरसी के विरोध में एएमयू कैंपस में कैंडल मार्च निकालने पर दर्ज मुकदमे वापस होगा.
- पुलिस ने कैंडल मार्च निकालने पर 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
- आईपीसी धारा 188 और 324 के तहत प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था.
- कैंडल मार्च के दौरान छात्रों के साथ टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया था.
- 24 दिसंबर को छात्रों ने एटा चुंगी गेट से बाब-ए-सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला था.
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एएमयू कैंपस में 24 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया था. जिसमें पुलिस की तरफ से धारा 144 का उल्लंघन करने पर 1200 अज्ञात छात्र-छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसको लेकर एएमयू छात्र एवं शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और मुकदमा वापसी का अनुरोध किया. साथ ही एसीएम द्वितीय को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया अतः मुकदमा वापस लिया जाए.
एएमयू कैंपस में पीसफुल तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया था. जिसमें टीचर्स भी थे स्टूडेंट भी थे. उसमें जो धारा 144 होती है, उसके कारण हमने एक मुकद्दमा 188 सेक्शन में लिखवाया था. उसी के दौरान कल काफी प्रतिनिधि कॉलेज यूनिवर्सिटी के आए थे. जिसमें टीचर्स भी थे स्टूडेंट्स भी थे और उनके द्वारा बताया गया कि एकदम शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया था. कैंपस के अंदर ही कैंडल मार्च निकाला गया था. उन्होंने किसी तरह से कानून उल्लंघन नहीं किया था. उन्होंने पहले परमिशन भी ली थी. एप्लीकेशन भी दिया था.
आकाश कुलहरि, एसएसपी