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एएमयू कैंडल मार्च: 1200 अज्ञातों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस

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Published : Dec 29, 2019, 11:09 AM IST

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एनआरसी के विरोध में एएमयू कैंपस में कैंडल मार्च निकालने पर 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस होगा. कैंडल मार्च के दौरान छात्रों के साथ टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया था. 24 दिसंबर को छात्रों ने एटा चुंगी गेट से बाब-ए-सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला था.

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1200 अज्ञातों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस.

अलीगढ़: 24 दिसंबर को कैंडल मार्च के दौरान छात्रों के साथ टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया था. छात्रों ने एटा चुंगी गेट से बाब-ए-सैयद गेट तक CAA के विरोध में प्रदर्शन कर मार्च निकाला था. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित सीओ और एसीएम को ज्ञापन सौंपा था. जिसमें बिना अनुमति के कैंडल मार्च निकालने पर पुलिस प्रशासन ने थाना सिविल लाइन में 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया था.

1200 अज्ञातों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस.

खास बातें

  • एनआरसी के विरोध में एएमयू कैंपस में कैंडल मार्च निकालने पर दर्ज मुकदमे वापस होगा.
  • पुलिस ने कैंडल मार्च निकालने पर 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
  • आईपीसी धारा 188 और 324 के तहत प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था.
  • कैंडल मार्च के दौरान छात्रों के साथ टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया था.
  • 24 दिसंबर को छात्रों ने एटा चुंगी गेट से बाब-ए-सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला था.

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एएमयू कैंपस में 24 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया था. जिसमें पुलिस की तरफ से धारा 144 का उल्लंघन करने पर 1200 अज्ञात छात्र-छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसको लेकर एएमयू छात्र एवं शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और मुकदमा वापसी का अनुरोध किया. साथ ही एसीएम द्वितीय को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया अतः मुकदमा वापस लिया जाए.

एएमयू कैंपस में पीसफुल तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया था. जिसमें टीचर्स भी थे स्टूडेंट भी थे. उसमें जो धारा 144 होती है, उसके कारण हमने एक मुकद्दमा 188 सेक्शन में लिखवाया था. उसी के दौरान कल काफी प्रतिनिधि कॉलेज यूनिवर्सिटी के आए थे. जिसमें टीचर्स भी थे स्टूडेंट्स भी थे और उनके द्वारा बताया गया कि एकदम शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया था. कैंपस के अंदर ही कैंडल मार्च निकाला गया था. उन्होंने किसी तरह से कानून उल्लंघन नहीं किया था. उन्होंने पहले परमिशन भी ली थी. एप्लीकेशन भी दिया था.
आकाश कुलहरि, एसएसपी

अलीगढ़: 24 दिसंबर को कैंडल मार्च के दौरान छात्रों के साथ टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया था. छात्रों ने एटा चुंगी गेट से बाब-ए-सैयद गेट तक CAA के विरोध में प्रदर्शन कर मार्च निकाला था. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित सीओ और एसीएम को ज्ञापन सौंपा था. जिसमें बिना अनुमति के कैंडल मार्च निकालने पर पुलिस प्रशासन ने थाना सिविल लाइन में 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर केस दर्ज किया था.

1200 अज्ञातों के खिलाफ दर्ज केस होंगे वापस.

खास बातें

  • एनआरसी के विरोध में एएमयू कैंपस में कैंडल मार्च निकालने पर दर्ज मुकदमे वापस होगा.
  • पुलिस ने कैंडल मार्च निकालने पर 1200 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था.
  • आईपीसी धारा 188 और 324 के तहत प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था.
  • कैंडल मार्च के दौरान छात्रों के साथ टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया था.
  • 24 दिसंबर को छात्रों ने एटा चुंगी गेट से बाब-ए-सैयद गेट तक कैंडल मार्च निकाला था.

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एएमयू कैंपस में 24 दिसंबर को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया था. जिसमें पुलिस की तरफ से धारा 144 का उल्लंघन करने पर 1200 अज्ञात छात्र-छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसको लेकर एएमयू छात्र एवं शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और मुकदमा वापसी का अनुरोध किया. साथ ही एसीएम द्वितीय को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि हमने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया अतः मुकदमा वापस लिया जाए.

एएमयू कैंपस में पीसफुल तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया था. जिसमें टीचर्स भी थे स्टूडेंट भी थे. उसमें जो धारा 144 होती है, उसके कारण हमने एक मुकद्दमा 188 सेक्शन में लिखवाया था. उसी के दौरान कल काफी प्रतिनिधि कॉलेज यूनिवर्सिटी के आए थे. जिसमें टीचर्स भी थे स्टूडेंट्स भी थे और उनके द्वारा बताया गया कि एकदम शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया था. कैंपस के अंदर ही कैंडल मार्च निकाला गया था. उन्होंने किसी तरह से कानून उल्लंघन नहीं किया था. उन्होंने पहले परमिशन भी ली थी. एप्लीकेशन भी दिया था.
आकाश कुलहरि, एसएसपी

Intro:अलीगढ़: एनआरसी के विरोध में एएमयू कैंपस में कैंडल मार्च निकालने पर 1200 सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकद्दमा होगा वापस. कैंडल मार्च के दौरान छात्रों के साथ टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्थानीय लोगों ने लिया था हिस्सा. 24 दिसंबर को छात्रों ने एटा चुंगी गेट से बाब-ए-सैयद गेट तक CAA का विरोध प्रदर्शन कर निकाला था कैंडल मार्च. प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने राष्ट्रपति को संबोधित सीओ और एसीएम को सौंपा था ज्ञापन. जिसमें बिना अनुमति के कैंडल मार्च निकालने पर पुलिस प्रशासन ने थाना सिविल लाइन में 1200 सौ अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 और 324 आईपीसी के तहत कराया था मुकदमा दर्ज. थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एएमयू कैंपस का है पूरा मामला.


Body:दरअसल, 24 दिसंबर को एएमयू में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया. जिसमें पुलिस की तरफ से धारा 144 का उल्लंघन करने पर बारह सौ अज्ञात छात्र-छात्राओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जिसको लेकर एएमयू छात्र एवं शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल एसएसपी से मिला और मुकदमा वापसी का अनुरोध किया. और कहा कि उन्होंने शांतिपूर्वक मार्च निकाला था. और एसीएम द्वितीय को ज्ञापन सौंपा था हमने कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया अतः मुकदमा वापस लिया जाए. जिस पर उनकी बात सुनते हुए एसएसपी आकाश कुलहरि ने उनको मुकद्दमा वापसी का आश्वासन दिया.


Conclusion:एसएसपी आकाश कुलहरि ने बताया एएमयू कैंपस में कैंडल मार्च निकाला गया था पीसफुल तरीके से, जिसमें टीचर्स भी थे स्टूडेंट भी थे. उसमें जो धारा 144 होती है, उसके कारण हमने एक मुकद्दमा 188 सेक्शन में लिखवाया था. उसी के दौरान कल काफी प्रतिनिधि कॉलेज यूनिवर्सिटी के आए थे. जिसमें टीचर्स भी थे स्टूडेंट्स भी थे और उनके द्वारा बताया गया कि एकदम शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया था और कैंपस के अंदर था. उन्होंने किसी तरह से कानून उल्लंघन नहीं किया था. उन्होंने पहले परमिशन भी ली थी, एप्लीकेशन भी दी थी बीसी को. उसमें टीचर्स फैकल्टी के भी लोग थे. जब पता भी किया गया तो उसमें सीओ ने और एसीएम में जाकर ज्ञापन भी लिया था. अभी उसमें अश्वासन दिया गया है. सीईओ से अभी रिपोर्ट मंगाई जा रही है अगर पीसफुल तरीके से रहा है कैंडल मार्च जो इसमें 188 सेक्शन के तहत में चलानी रिपोर्ट गई है उसको हम खारिज कर देंगे. वह तकरीबन 1200 सौ के खिलाफ था हमने आश्वासन दिया है यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी स्टूडेंट को भी, आश्वासन दिया है कि पीसफुल तरीके से था अगर उसमें ज्ञापन सीओ और एसीएम ने लिया था तो उसके मामले को हम खारिज कर देंगे.

बाईट- आकाश कुलहरि, एसएसपी -अलीगढ़


ललित कुमार,अलीगढ़
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