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Aligarh News: एएमयू परिसर में हूटर और लगातार हार्न बजाने पर लगा प्रतिबंध

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Published : Feb 1, 2023, 10:42 PM IST

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ( Aligarh Muslim University) में हूटर के प्रयोग, वाहन के हार्न लगातार बजाना, साइलेंसर के द्वारा पटाखों जैसी ध्वनि उत्पन्न करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयअलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के समस्त विघार्थियों और कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा वाहन चलाने से संबंधित नया दिशा निर्देश जारी किया गया है. वाहन में हूटर लगाने और लगातार हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह नियम सभी चौपहिया और दोपहिया वाहनों पर लगाया गया है. साथ ही 35 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से अधिक गाड़ी चलाने पर विवि की प्रॉक्टर टीम वाहन चालक के खिलाफ यह कार्रवाई करेगी.


विश्वविद्यालय के डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर सैयद अली नवाज जैदी ने बुधवार को सूचना में कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में हूटर लगाने और लगातार हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश सभी विद्यार्थियों, कर्मचारियों के लिए प्रॉक्टर कार्यालय ने जारी किया गया है. एएमयू के डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर सैयद अली नवाज जैदी ने बताया कि परिसर में हूटर के प्रयोग, वाहन में लगातार हॉर्न बजाना, साइलेंसर के द्वारा पटाखों जैसे ध्वनि उत्पन्न करना अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. वहीं, उन्होंने वाहनों की गति सीमा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ज्यादा चलाने पर कैंपस में प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. हालांकि कैंपस के अंदर बाहरी वाहनों के प्रवेश पर भी यह नियम लागू है. वहीं, बाहरी वाहनों के कैंपस में प्रवेश करने पर सख्ती की गई है. साथ ही एएमयू परिसर के एंट्री गेट पर बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी की चुस्त व्यवस्था की गई है.

यह भी पढ़ें-Muzaffarnagar News: बारात में डांस करने को लेकर जो पक्षों में हुई जमकर फायरिंग, एक युवक की मौत

अलीगढ़: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के समस्त विघार्थियों और कर्मचारियों के लिये विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा वाहन चलाने से संबंधित नया दिशा निर्देश जारी किया गया है. वाहन में हूटर लगाने और लगातार हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह नियम सभी चौपहिया और दोपहिया वाहनों पर लगाया गया है. साथ ही 35 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से अधिक गाड़ी चलाने पर विवि की प्रॉक्टर टीम वाहन चालक के खिलाफ यह कार्रवाई करेगी.


विश्वविद्यालय के डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर सैयद अली नवाज जैदी ने बुधवार को सूचना में कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में हूटर लगाने और लगातार हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश सभी विद्यार्थियों, कर्मचारियों के लिए प्रॉक्टर कार्यालय ने जारी किया गया है. एएमयू के डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर सैयद अली नवाज जैदी ने बताया कि परिसर में हूटर के प्रयोग, वाहन में लगातार हॉर्न बजाना, साइलेंसर के द्वारा पटाखों जैसे ध्वनि उत्पन्न करना अब पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. वहीं, उन्होंने वाहनों की गति सीमा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ज्यादा चलाने पर कैंपस में प्रतिबंध लगा दिया है. उन्होंने कहा है कि उपर्युक्त नियमों का पालन न करने वाले लोगों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. हालांकि कैंपस के अंदर बाहरी वाहनों के प्रवेश पर भी यह नियम लागू है. वहीं, बाहरी वाहनों के कैंपस में प्रवेश करने पर सख्ती की गई है. साथ ही एएमयू परिसर के एंट्री गेट पर बैरिकेडिंग और सिक्योरिटी की चुस्त व्यवस्था की गई है.

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